Panchayat Election: उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की अधिकतम लिमिट तय, जानें कितना कर सकेंगे व्यय

Panchayat Election: उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की अधिकतम लिमिट तय, जानें कितना कर सकेंगे व्यय
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बिहार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह तय कर दिया है कि प्रत्याशी कितने वाहनों व कौन से वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर सकेंगे।

बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) में लड़ने वाले उम्मीदवारों (panchayat election candidates) के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा (Electoral expenditure ceiling) निर्धारित कर दी है। साथ ही यह भी तय कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव के प्रचार (Panchayat election campaign) में प्रत्याशी कितने वाहनों व कैसे गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकता है।

निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने पंचायत आम चुनाव 2016 के बाद उम्मीदवारों के चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग की ओर से सरपंच व मुखिया प्रत्याशी को चालक समेत एक बाइक या स्कूटर से ही चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है। वहीं पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारों को भी बाइक या स्कूटर से चुनाव प्रचार की इजाजत प्रदान की गई है। आयोग ने जिला पर्षद सदस्य उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार में एक हल्का मोटरवाहन इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। उम्मीदवार या उसके एजेंट में किसी एक को ही वाहन द्वारा चुनावी प्रचार करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आयोग नें पंचायत चुनाव के सभी छह पदों के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम पंचायत के सदस्य उम्मीदवार के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये तया की है। वहीं आयोग ने सरपंच और मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए 40 हजार रुपये चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। वहीं आयोग ने पंचायत समिति के सदस्य प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 30 हजार और जिला पर्षद सदस्य पद उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा आयोग ने एक लाख रुपये तय की है।

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