Bihar Panchayat Election: घूंघट की ओट में नहीं हो सकेगी फर्जी वोटिंग, आयोग ने कर दी ये खास तैयारी

बिहार पंचायत चुनाव 2021 (Bihar Panchayat Election 2021) को लेकर सभी तरह की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। बक्सर (Buxar) जिले में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां (Bihar Panchayat election preparations) तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं। बक्सर जिले में कुल 10 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। बक्सर जिले में द्वितीय चरण के दौरान राजपुर प्रखंड से चुनाव का आगाज होगा। जानकारी के अनुसार राजपुर प्रखंड के लिए 7 सितंबर से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। राजपुर प्रखंड में 29 सितंबर को वोटिंग कराई जाएगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) की ओर से पंचायत चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी संपन्न कराने के लिए हर प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आयोग चुनाव के दौरान होने वाली किसी भी गड़बड़ी की शिकायत से निबटने के लिए पहले से तैयारी करने में जुटा हुआ है और जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर रहा है।
फर्जी मतदान पर ऐसे लगाई जाएगी लगाम
वैसे तो सभी प्रकार के चुनाव में फर्जी वोटिंग (fake voting) कराए जाने की होड़ सी मची रहती है। लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान आयोग को फर्जी मतदान कराए जाने की कुछ अधिक ही शिकायत मिलती है। इन स्थितियों में लोग घूंघट की ओट में महिलाओं द्वारा फर्जी वोटिंग कराए जाने से भी नहीं कतराते हैं। पर इस बार पंचायत चुनाव में इस तरह की हरकतें कतई देखने के लिए नहीं मिल सकेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इसपर लगाम कसने के लिए पोलिंग सेंटर पर महिला कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था कर दी गई है।
पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था प्रयोग
आपको बता दें पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए प्रथम बार यह व्यवस्था की गई थी। जिसके मद्देनजर ज्यादातर पोलिंग सेंटर (polling center) पर घूंघट वाली महिला वोटर (veiled female voter) की पहचान करने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती की गई थी। जिलों से इसको लेकर बेहतर फीडबैक आया है। इसी आलोक में बिहार पंचायत चुनाव 2021 में भी यह विधि अमल में लाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि ऐसे वोटिंग सेंटर की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की होगी। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ही ऐसे मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की तैनात करेगा।
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