STET-2019 में क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के लिए होंगे पात्र: शिक्षा विभाग

बिहार सरकार (Bihar government) ने एसटीईटी (STET) 2019 के रिजल्ट में दोनों श्रेणियों को शिक्षक नियुक्ति में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने (education Department) आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार विभाग की ओर से 22 जून को एक कमेटी का गठित की गई थी। जिसने 23 जून को अपनी अनुशंसा दी है। इसमें दोनों श्रेणियों के शिक्षकों को नियुक्ति (recruitment of teachers) में शामिल होने के लिए अवसर देने की सिफारिश की है।
जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की ओर से पांच बिंदुओं पर अपनी अनुशंसा दी गई है। जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को जीवन पर्यंत करने की अनुशंसा की गई। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar Secondary Teacher Eligibility Test) में सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ग एक से आठ तक के लिए तय मापदंड का अनुपालन किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए एसटीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया। जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी। इस नियमावली के अनुसार नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बरकरार हो गई।
समिति की तरफ से टीईटी 2011 के रिजल्ट से सामंजस्य स्थापित करने व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार बोर्ड द्वारा एसटीईटी 2019 के रिजल्ट जो दो श्रेणी क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एवं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है। जिसमें शामिल सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के सातवें चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशांसा की गई है। इस आलोक में शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि एस टीईटी 2019 के लिए न्यूनतम रिजल्ट के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ में एवं आगे की नियुक्ति में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। शिक्षक पद पर नियुक्ति में मेधा अंक के आधार पर मेधा लिस्ट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी (Candidates passed in Teacher Eligibility Test) विषय वार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
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