भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर दर्ज हुआ मुकदमा, जानिये वजह

बिहार के बेगूसराय कोर्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी(Former Captain of Indian Cricket Team Mahendra Singh Dhoni) पर एक केस दर्ज हुआ है। यह केस सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में दर्ज हुए केस में धोनी के अलावा सात अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। 30 लाख का चेक बाउंस (Check Bounce) होने पर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। हालांकि, सीजेएम ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए दूसरी कोर्ट को भेज दी है। महेंद्र सिंह धोनी(Mahendra Singh Dhoni) का सामने आने के बाद यह मामला चर्चाओं में आ गया है।
दायर परिवाद के मुताबिक, बेगूसराय की डीएस इंटरप्राइजेज एजेंसी (DS Enterprises Agency of Begusarai) ने 2021 में नई दिल्ली (New Delhi) की ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया (India) के बीच एक उत्पाद को बेचने के लिए करारह हुआ था। उत्पाद को खरीदने वाली एजेंसी(Agency) ने कंपनी को 36.81 लाख रुपये दिए थे। करार के बाद कंपनी ने एजेंसी को खाद भेज दिया। आरोप है कि उत्पाद का प्रचार कराने की बात भी करार में की गई, लेकिन बाद में कंपनी ने अपना वादा नहीं निभाया। जिसकी वजह से एजेंसी का माल नहीं बिक कसा। इस दौरान एजेंसी संचालक नीरज कुमार निराला को घाटा हुआ। बाद में कंपनी (Company) की तरफ से दिया गया 30 लाख का चेक भी बाउंस हो गया। यह आरोप एजेंसी संचालक ने दायर परिवाद में लगाए है।
कई इसकी सूचना देने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही एजेंसी संचालक(Agency Operator) के वकील ने चेक बाउंस होने का लीगल नोटिस (Legal Notice) कंपनी को भेजा था। कोई कार्रवाई न होने पर एजेंसी संचालक को कोर्ट जाना पड़ा। जिसके बाद पूर्व क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी, कंपनी के सीईओ राजेश आर्य, स्टेट हेड अजय कुमार समेत आठ को आरोपी बनाया गया है। बताया गया है कि महेंद्र सिंह धोनी कंपनी के उत्पाद का विज्ञापन (Product Advertisement) किया था। जिसकी वजह से उनका नाम शामिल कराया गया है। इस मामले की सुनवाई 28 जून को होगी।
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