कोरोनावायरस : बिहार में आज से 16 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन, जानें पाबंदियां और छूट

लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टैंसिंग, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन करना होगा। सभी प्रकार के निर्माण, उनसे जुड़े सामान की दुकान खुलेंगी। निर्माण व कृषि संबंधी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। लॉकडाउन के इन 16 दिनों में गृह मंत्रालय के आदेश प्रभावी रहेंगे।
लॉकडाउन के दौरान हवाई व रेल ट्रांसपोर्ट का संचालन जारी रहेगा। सभी पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार टैक्सी, ऑटो आदि का संचालन जारी रहेगा। हालांकि, निजी वाहन को राज्य में आवागमन के लिए अनुमति लेनी होगी। गोदामों में लोडिंग व अनलोडिंग से जुड़े वाहन, मालवाहक वाहनों को बिना रोक-टोक के परिवहन की अनुमति है। सभी सरकारी वाहनों, सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को ले जाने वाले निजी वाहनों को अपने कार्यालय के आइकार्ड पर आने की अनुमति होगी।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों-वाहनों को घर से अपने कार्यस्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। सभी ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल-कॉलेज, अनुसंधान केंद्र, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ये ऑनलाइन व डिस्टैंस लर्निंग की अनुमति है। सभी सामाजिक-राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक-सांस्कृतिकव धार्मिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे पर जनता का प्रवेश नहीं होगा। स्टेडियम में खिलाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा।
पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट स्टाफ, पार्क-नर्सरी से जुड़े स्टाफ को लॉकडाउन में छूट रहेगी। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल कर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट है। गृह विभाग के निर्देश हैं कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय उसके स्वायत्त निकाय, निगम आदि के कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, फायर ब्रिगेड व आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, चुनाव आयोग के कार्यालय और कारागार खुलेंगे।
जिला प्रशासन और ट्रेजरी आनलाइन - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जिरिये काम करेगा। बेलट्रान की सहायता लेगा। बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन खुला रहेगा। नगर निगम नगर निकाय भी खुले रहेंगे। चिड़ियाघर, नर्सरी, पार्क, पौधारोपन, फोरेस्ट सेंचुरी, वन क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। प्रदूषण निगरानी स्टेशनों व संबंधित क्षेत्र व मुख्यालय कार्यालयों का संचालन रहेगा। चाइल्ड केयर सेंटर, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, विकलांगों आदि के लिए शेल्टर होम में सामान्य दिनों की तरह काम होगा। कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। पेंशन वितरण से संबंधित कर्मचारी काम करेंगे।
पास की आवश्यकता नहीं
लॉकडाउन के दौरान किसी को इधर से उधर जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। उनका पहचान पत्र ही पास माना जायेगा। कहीं भी रास्ते में पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्हें जाने का कारण बताना होगा व पास के रूप में पहचान पत्र दिखाना होगा। जरूरी काम होने की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी।
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