Coronavirus : सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी जरूरी सामानों की दुकान, इस श्रेणी के आधार पर जारी की गई नई गाइडलाइन

Coronavirus: पटना (Patna) समेत पूरे बिहार (Bihar) में कोरोना वायरस (Corona virus) कहर बरपा रहा है। कोरोना के प्रसार पर रोकथाम लगाने के लिए पटना जिला प्रशासन (Patna District Administration) भी पूरी तरह से चिंतित है और हर प्रयास करने में जुटा है। इसी को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जिला स्थित दुकानों को तीन श्रेणियों में बांट दिया है। श्रेणियों के आधार पर ही इन दुकानों के खुलने और बंद रखने का दिन और समय तय कर दिया गया है। पटना में दुकानें शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। नई गाइडलाइन (New guideline) के अनुसार, इनमें श्रेणी प्रथम में आने वाली दुकानें रोजाना खुलेंगी। दूसरी श्रेणी में आने वाली वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगी। इसी आधार पर श्रेणी तीन में आने वाली दुकानें सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही खुलेंगी।
जानें प्रथम श्रेणी वाली दुकानें
जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल व दवा की दुकानें, निजी क्लिनिक, डेयरी व मिल्क बूथ, सभी अस्पताल, फल व सब्जी मंडी, इ-कॉमर्स सेवा, पशु चारा की दुकानें, गैरेज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल्स से जुड़ी तमाम दुकानें, अनाज मंडी, होम डिलिवरी सेवा, मीट व मछली की दुकानें, हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। जिला प्रशासन के अनुसार ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।
ये दुकानें दूसरी श्रेणी में रखी गईं
जिला प्रशासन की गाइडलाइन में इलेक्ट्रिकल गुड्स, कूलर, पंखा, एयर कंडीशनर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस व बैट्री की दुकानें, लैपटॉप, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान और सोना-चांदी की दुकानों को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। ये सभी दुकानें सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ही खुलेंगी।
कपड़ा समेत ये सभी दुकानें तीसरी श्रेणी में रखी गईं
जिला प्रशासन के अनुसार रेडिमेड एवं कपड़ा की दुकानें, जूता-चप्पल की दुकान, बर्तन की दुकान, ड्राइ क्लीनर्स की दुकान, स्पोर्ट की दुकान, कृषि कार्य व यंत्र से जुड़ी दुकान, अन्य सभी दुकानें जो किसी भी श्रेणी में शामिल ना हों, इन सभी दुकानों को तीसरी श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन के अनुसार ये सभी दुकाने हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही खुल सकेंगी।
खरीदारी करते समय इन गाइडलाइन का करना होगा पालन
1 दुकानों और सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य है।
2 सभी व्यक्तियों को अपने आवासीय क्षेत्र के आसपास की दुकानों से ही खरीदारी करनी होगी।
3 सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।
4 दुकानों और कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन व सैनिटाइजर अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए रखेंगे।
5 सर्दी या खांसी से ग्रस्त कर्मचारी को दुकान पर कार्य करने के लिए बुलाने की अनुमति नहीं है।
इन सेवाओं पर नहीं होगा किसी तरह का प्रतिबंध
1 आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, डाक, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पुलिस, फायर और एंबुलेंस पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
2 निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
3 अंतर जिला व अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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