छठ घाटों पर किसी भी स्थिति में नंगे तारों से बिजली आपूर्ति नहीं होगी, जानें अन्य जरूरी इंतजाम

बिहार (Bihar) में महापर्व छठ (Chhath) पर सही तरीके से बिजली आपूर्ति (power supply) के लिए डिवीजन स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जिससे क्षेत्र में होने वाली बिजली आपूर्ति के बारे में पूर्ण सूचना हासिल की जा सके। इस को लेकर कंपनी ने इंजीनियरों को निर्देश जारी किया है। साथ ही मोहल्लों की बिजली आपूर्ति का आकलन कर ट्रांसफार्मर भी लगाए जाने हैं। यदि किसी मोहल्ले से छठ घाटों तक बिजली पहुंचाई जाती है तो उस हालत में उक्त जगह पर अलग से ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा। वहीं छठ घाटों व पूजा पंडालों के बीच हाईटेंशन, लो टेंशन तारों के बीच निर्धारित दूरी रखी जाना है। जिससे किसी भी संभावित दुर्घटना पर काबू किया जा सके। बिहार में तमाम छठ घाटों के लिए कवर्ड तार के माध्यम से ही बिजली आपूर्ति करने का निर्देश जारी हुआ है। किसी भी हालत में नंगे तार के माध्यम से छठ घाटों तक बिजली आपूर्ति नहीं की जाएगी।
छठ घाटों के निकट से गुजरने वाले हाइटेंशन तारों पर खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा लो-टेंशन तार में इस बात आकलन किया जाएगा कि इस तार से छठव्रतियों या उनके परिवार को कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि एरियल बंच केबल की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पाई गई तो तो कंपनी अभियंता उस को सुनिश्चित करेंगे। छठ घाट के निकट किसी भी जगह पर ट्रांसफॉर्मर फूंक जाएगा तो उसे तुरंत चेंज किया जाएगा। पूजा पंडालों में बिजली व्यवस्था को भी कंपनी के अभियंता ही जांच करेंगे। जिससे सुनिश्चित हो जाए कि यहां कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। फील्ड के साथ साथ तमाम पावर सब-स्टेशन की भी आपूर्ति व्यवस्था की जांच भी की जाएगी। हर स्थिति में टीम सक्रिय रहेगी। संवेदनशील जगहों को पहचान कर आपातकालीन टीम वहां तैनात की जाएगी। अभियंताओं को इसके अलावा दूसरे सुरक्षात्मक कदम भी अमल में लाने होंगे। वहीं तमाम छठ घाटों पर जरूरत के मुताबिक एंबुलेंस भी तैनात रहेंगी। छठ घाटों पर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति होगी। इस को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने तमाम जिलों को निर्देश जारी किया है।
निजी नावों पर रहेगी रोक
छठ पर्व के मौके पर नहाय-खाय से लेकर सुबह के अर्घ्य देने तक प्राइवेट नावों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इस पर ध्यान रखने के लिए छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, चौकीदार आदि की तैनाती रहेंगे। नदी-घाटों पर पटाखों को बेचने और पटाखों के उपयोग पर पूर्ण रूप रोक रहेगी।
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