किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति पर 90 प्रतिशत अनुदान है उपलब्ध, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति पर 90 प्रतिशत अनुदान है उपलब्ध, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
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आईपीआरडी बिहार की ओर से राज्य के किसानों के लिए एक खुशखबरी वाली जानकारी दी गई है। विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति पर अनुदान राज्य के सभी स्तर के किसानों के लिए उपलब्ध है। वहीं बिहार में कई किसान इस योजना का लाभ भी उठा सके हैं।

आईपीआरडी बिहार (IPRD Bihar) की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति राज्य के किसानों को जागरुक करने के लिए बेतर कदम उठाया जा हरा है। आईपीआरडी बिहार की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति पर अनुदान बिहार के सभी स्तर के किसानों (Farmers) के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ कैसे उठाया जाए। उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अर्न्तगत 90 प्रतिशत अनुदान बिहार का हर श्रेणी का किसान उठा सकता है। आपको बता दें, बिहार के पटना, गया, किशनगंज और पश्चिम चंपाहरण समेत कई जिलों के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ-

1. योजना के तहत अनुदान का लाभ किसान की स्वेच्छा पर अनुदान का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किए जाने का प्रावधान है।

2. इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए या ऑलाइन आवेदन के लिए अपने इलाके के सहायक निदेशक उद्यान या प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी या निबंधित कंपनियों से सीधा संपर्क किया जा सकता है।

योजना का लाभ उठाने के लिए करें ये कार्य-

1. योजना लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग की वेबसाइट के डीबीटी पोर्टल (DBT Portal) पर आवेदन कर सकते हैं।

2. किसान अपनी स्वेच्छा से कंपनी का चयन डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करते वक्त ही कर सकते हैं।

3. डीबीटी पोर्टल भरने के बाद आवेदन संख्या M.I No. किसान के मोबाइल पर प्राप्त होगा। जिसको लाभार्थी किसान को सुरक्षित रखना होगा।

4. प्रति किसान को ड्रिप सिंचाई पद्धति के लिए अधिकतम 5 हेक्टेयर (12.5 एकड़) तक के लिए या न्यूनतम 0.5 एकड़ पर सहायता अनुदान देय है।

6. लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ड्रीप सिंचाई के लिए 7 हे. के समुह (कम से कम आठ किसान) के लिए शत-प्रतिशत अनुदान शर्तों के साथ समुदायिक नलकुप का भी प्रावधान है।

8. वहीं किसान ध्यान रखें कि जीएसटी (GST) पर कोई अनुदान देय नहीं है।

ड्रिप योजना से होने वाले फायदे-

1. 25 से 30 प्रतिशत उर्वरक की खपत में कमी।

2. लगभग 60 प्रतिशत जल की बचत होगी।

3. 25 से 30 प्रतिशत अधिक उपज में उत्पादन होगा।

4. 30 से 35 प्रतिशत फसल के लागात में कमी आएगी।

5. बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन।

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