जदयू नेता की हत्या मामले में अतरी पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास

जदयू नेता की हत्या मामले में अतरी पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास
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गया व्यवहार न्यायालय ने जदयू नेता की पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में अतरी की पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गया जिले के नीमचक बथानी बाजार में वर्ष 2013 में जदयू नेता सुमिरत यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

गया जिले की अतरी विधानसभा की पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को जदयू नेता सुमिरक यादव की हत्या मामले पर व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पूर्व विधायक के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। गया जिले के नीमचक बथानी बाजार में वर्ष 2013 में जदयू नेता सुमिरत यादव को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था।

जानकारी के अनुसार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या साल 2013 में 26 फरवरी को नीमचक बथानी बाजार से अपने गांव लौटते वक्त पीट-पीट कर दी गई थी। इस हत्या की वारदात को लेकर नीमचक बथानी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले के मुताबिक, कुंती देवी के कहने पर अन्य आरोपियों ने लाठी डंडों व लोहे की रॉड से पीट-पीटकर जदयू सुमिरक यादव को मौत के घाट उतार दिया गया था। सुमिरक यादव हत्याकांड में पांच आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करया गया था।

इससे पहले मंगलवार (19 जनवरी 2021) को जदयू नेता हत्या मामले में अदालत ने कुंती देवी को दोषी ठहराया था। वहीं सोमवार को अदालत ने कुंती देवी की सजा पर सुनवाई की। जिसको लेकर सोमवार की दोपहर बाद पूर्व राजद एमएलए कुंती देवी गया व्यवहार न्यायालय लाया गया। कैदी वाहन से पूर्व एमएलए कुंती देवी व्हील चेयर के सहारे अदालत पहुंची। जहां गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की कोर्ट ने कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पूर्व एमएलए पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने पर अदालत से निकलते वक्त कुंती देवी ने कहा कि उनको एक राजद ने साजिश के तहत फंसाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि गया व्यवहार न्यायलय के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।


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