रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, रेप के बाद मासूम बच्ची की कर दी थी निर्मम हत्या

बिहार (Bihar) के गोपालगंज (Gopalgang) जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र (Sidhwaliya Police Station Area) के बखरौर गांव (Bakhraur Village) में बीते साल 8 साल की मासूम बच्ची की रेप (Rape) के बाद हत्या (Murder) कर दी गई थी। मृतक बच्ची का शव बखरौर में 25 अगस्त 2020 को पड़ोस वाले घर से बरामद किया गया था। बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी अपने कमरे में शव को बोरी में बंद करके फरार हो गया था। वहीं इस दर्दनाक वारदात के चलते पूरे इलाके में सनसनी व्याप्त हो गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हत्यारोपी पति-पत्नी नाबालिग छात्रा की हत्या (Minor girl killed) की वारदात को अंजाम देने के बाद ही घटनास्थल से फरार हो गए थे। वहीं न्यायालय (Court) ने गोपालगंज के रेप और हत्याकांड (Gopalganj rape and murder) में करीब 6 महीनों के अंदर दोषी को फांसी की सजा सुनाई दी है। जानकारी के अनुसार गोपालगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 06 सह पॉक्सो स्पेशल जज बालेंद्र शुक्ला के कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के रेप व हत्या मामले में एक आरोपी समेत दोनों पक्ष के दलील सुनी। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई दी। रेप और हत्या के इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई।
जानकारी के मुताबिक सिधवलिया थाने के बखरौर गांव में बीते वर्ष 25 अगस्त को आठ साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसी गांव निवासी जय किशोर शाह ने दुष्कर्म किया था। उसके बाद जय किशोर ने मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो बच्ची के शव को अपने घर में ही बोरे में बंद करके मौके से फरार हो गया था। शक होने पर पुलिस ने पड़ोसी के घर का ताला तोड़कर तलाशी ली थी। जिसमें वहां से बच्ची का शव बरामद हुआ था।
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