बिहार में जल्‍द होगी सरकारी वकीलों की बम्‍पर नियुक्तियां, खबर पढ़कर जानें पूरी प्रक्रिया

बिहार में जल्‍द होगी सरकारी वकीलों की बम्‍पर नियुक्तियां, खबर पढ़कर जानें पूरी प्रक्रिया
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बिहार में वकालत करने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। वो है कि बिहार में जल्द ही दो हजार से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति होने जा रही है। पूरी जानकारी पाने के लिए ये खबर पढ़नी जरूरी है।

बिहार (Bihar) राज्य में यदि आप वकालत (Advocacy) करते हैं। साथ ही आप सरकारी वकील (Government counsel) बनने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आप के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। बिहार के विभिन्न कोर्ट में में एक बड़े स्तर पर सरकारी वकीलों की नियुक्तियां होने वाली हैं। जानकारी के अनुसार विधि विभाग विशेष लोक अभियोजकों (Special public prosecutors), लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकीलों की विभिन्न नियुक्तियां (Various appointments of government lawyers) करने जा रहा है। बिहार विधि विभाग की ओर से इसके लिए 31 मार्च 2021 तक आवेदन मांगे गए हैं। वकीलों के पदों पर ये रिक्तियां दो हजार से ऊपर बताई जा रही हैं। साथ ही शर्त रखी गई है कि सभी पदों पर आवेदन करने के लिए सूबे की अदालतों में कम से कम सात साल की वकालत का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही पटना उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालयों के लिए यह अनुभव की सीमा कम से कम 10 वर्ष रखी गई है।

बिहार विधि विभाग की ओर से पत्र लिखकर प्रदेश के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों एवं जिला व सत्र न्यायाधीशों से रिक्त सभी पदों के लिए लिस्ट देने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार वकीलों के इन पदों के लिए पूर्व में भी आवेदन मांगे थे। पर ये प्रक्रिया किसी कारणवश पूर्ण नहीं करवाई जा सकी थी। आपको बता दें पहले से प्राप्त अनुशंसा लिस्ट रद कर दी गई है। विधि विभाग की ओर से अब नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विधि विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि विहित प्रपत्र में विधिवत भरे बायोडाटा के साथ आवेदन व नई अनुशंसा लिस्ट भेज दी जाए। वहीं कहा गया है कि विधि विभाग को उक्त लिस्ट 31 मार्च से पहले ही मिल जानी चाहिए।

बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति

बिहार में एक बड़े स्तर पर जल्द सरकारी वकीलों की नियुक्तियां होने जा रहीं हैं। इस बात के चलते अभी से बिहार में वकीलों के बीच सरगर्मी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकीलों को प्रति सुनवाई के हिसाब से तय पारिश्रमिक दिया जाता है। बिहार की जिला अदालतों में लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकीलों की संख्या 40 से 50 के आसपास होती है।

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