बिहार में Lockdown 25 मई तक बढ़ा, नीतीश सरकार का फैसला- 'कोरोना की वजह से तालाबंदी रहेगी जारी'

Bihar Lockdown: बिहार (Bihar) में कोरोना संक्रमण (Corona infection) को देखते हुए बिहार सरकार (Government of Bihar) ने लॉकडाउन (Lockdown) को फिर से बढ़ा दिया है। बिहार में लॉकडाउन अब 25 मई तक (Lockdown in Bihar now till 25th May) के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। अब बिहार में 25 मई तक पुराने नियमों के तहत ही बाजार बंद रहेगा।
आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) May 13, 2021
सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को ट्वीट कर जानकारी दी है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सकरात्मक प्रभाव देखा गया है। जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन की अवधि 10 दिन और बढ़ा दी गई है। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
आपको बता दें बिहार में लॉकडाउन को लेकर पूर्व की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी ऑफिस बंद रहेंगी। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस आपूर्ति विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और स्वास्थ्य विभाग जैसे कार्यालय लॉकडाउन के दौरान भी खुलेंगे।
राज्य में लॉकडाउन से अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल लैब और दवा की दुकानें आदि प्रभावित नहीं होंगी। लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार के ने वाणिज्य व अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दायरे में बैंकिंग, एटीएम और बीमा जैसे प्रतिष्ठान नहीं आएंगे। साथ ही बंद के दौरान सभी तरह की निर्माण इकाइयों का कार्य पूर्व की तरह जारी रहेगा। जरूरी सेवाओं के तौर पर पेट्रोल पंप, एलपीजी के अलावा फल, मांस, सब्जी, मछली, दूध आदि की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
बिहार में लॉकडाउन के दौरान ये नियम भी जारी रहेंगे
सार्वजनिक स्थानों पर गैरजरूरी रूप से पैदल समेत अन्य तरह का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
वहीं सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। सार्वजनिक वाहनों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रहेगी।
प्राइवेट गाड़ियों जिनको जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य के लिए पास निर्यात है, वो भी जारी रहेंगे। दूसरी ओर लॉकडाउन के वक्त बिहार में हर तरह के मालवाहक वाहनों का पहले के तरह ही परिचालन सुचारू रहेगा।
ट्रेन से लंबी दूरी का सफर करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
बंद के दौरान सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी।
बिहार में बंद के दौरान सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी तरह के सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। लेकिल होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक होगी।
बिहार में लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल इत्यादि सभी बंद रहेंगे।
श्राद्ध कर्म के लिए 20 लोगों की लिमिट तय की गई है।
शादी समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जाएंगे, डीजे की अनुमति नहीं होगी। लेकिन शादी समारोह की जानकारी कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी होगी।
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