Lockdown Guideline: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान, जानें क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

Lockdown Guideline: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान, जानें क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद
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बिहार में कोरोना के संकट को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी गई है।

बिहार (Bihar) में तेजी से नए कोरोना संक्रमित मामलों (Corona Infected Cases) की संख्या बढ़ रही है। वहीं कोरोना (Corona) से मौतों (deaths) का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना वायरस (Corona virus) से लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने 15 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का निर्णय लिया है। सीमए नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर गृह विभाग (Home department) की ओर से भी विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। जानें इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान कौन सी सख्‍त पाबंदियां रहेंगी। लॉकडाउन के समय क्‍या खुला रहेगा और क्‍या पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

गृह विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्‍यों सहित बिहार में भी नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या में वृद्ध‍ि हुई है। इसे ध्‍यान में रखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्‍य में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। जिससे पता चला कि राज्‍य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इस स्थिति में पांच मई से 15 मई तक ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

1) राज्‍य सरकार के सभी कार्यालय (आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर) सभी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, जलापूर्ति, बिजली, स्‍वच्‍छता, स्‍वास्‍थ्‍य, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेंगे। न्‍यायिक प्रशासन के बारे में माननीय हाईकोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

2) अस्‍पताल और अन्‍य संबंधित प्रतिष्‍ठान (पशु स्‍वास्‍थ्‍य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाइयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्‍बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्‍ठान यथावत कार्य करेंगे।

3) वाणिज्यिक और अन्‍य निजी प्रतिष्‍ठा बंद रहेंगे।

अपवाद-

क) बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्‍ठान

ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से जुड़े प्रतिष्‍ठान

ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य

घ) ई कार्मस से जुड़ी सारी गतिविधियां

ड.) कृषि और इससे जुड़े कार्य

च) प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया

छ) टेलीकम्‍युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां

ज) पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम एलपीजी, आदि से संबंधित खुदरा और भंडारण प्रतिष्‍ठान

झ) आवश्‍यक खाद्य सामग्री, फल और सब्‍जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित) मांस-मछली/ दूध/ पीडीएस की दकानें- सुबह सात बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक।

ञ) कोल्‍ड स्‍टोरेज ओर वेयर हाउसिंग सेवाएं।

ट) निजी सुरक्षा सेवाएं।


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