नाबालिग साली से रेप मामले में जीजा को दोषी ठहराया गया, कोर्ट 17 को करेगा सजा का ऐलान

बिहार (Bihar) के नालंदा (Nalanda) जिले में पत्नी की अनुस्थिति में एक शख्स को नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म (rape with minor sister-in-law) करना काफी महंगा पड़ गया है। वहीं अब जीजा को कोर्ट ने अपनी साली के साथ दुष्कर्म करने (minor rape case) के आरोप में दोषी ठहराया (brother-in-law convicted) है। जानकारी के अनुसार दोषी जीजा के खिलाफ अदालत 17 सितंबर को यानी कि तीन दिनों बाद सजा का ऐलान करेगी। साली के साथ रेप करने के मामले में दोषी ठहराया गया शख्स रेलवे का लोको पायलट है। जिसकी अब परेशानियां बढ़ने वाली हैं।
दुष्कर्म (Rape) की यह शर्मनाक वारदात नालंदा जिले से संबंधित है। यहीं जहां बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी में जीजा को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले जीजा रविंद्र कुमार को धारा 376 व पास्को अधिनियम की धारा 4/6 के तहत सभी गवाहों और पक्षों को सुनने के बाद दोषी ठहराया है। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय मामले में 17 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान दोषी शख्स के खिलाफ सजा की घोषणा करेगा। बताया जा रहा है कि दोषी अस्थावां थाना इलाके स्थित एक गांव का रहने वाला है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र कुमार का विवाह 22 अप्रैल 2016 को हुआ था। जोकि वह रेलवे में लोको पायलट के पद पर दिल्ली में तैनात है। वारदात वाले वक्त उसकी पत्नी जब बाथरूम के अंदर गई हुई थी। इसी दौरान मौका मिलने पर रविंद्र कुमार ने नाबालिग साली से प्यार होने व शादी कर लेने का वादा कर किया। साथ ही नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। बाद में पीड़ित लड़की ने पूरे मामले की जानकारी अपनी बहन को दे दी। जिससे मामला सामने आ गया। फिर पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, जो अदालत करीब पांच वर्षों तक चला। वहीं मामले में आरोपी को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने से पीड़िता समेत उसका पूरा परिवार खुश है।
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