बिहार में लॉकडाउन-2 शुरू, सरकार ने शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अगल शर्तें रखीं, जानें पूरी गाइडलाइन

बिहार में लॉकडाउन-2 शुरू, सरकार ने शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अगल शर्तें रखीं, जानें पूरी गाइडलाइन
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बिहार में आज से नई शर्तों के साथ लॉकडाउन-2 की शुरुआत हो गई है। इस अवधि में शादी समारोह में केवल 20 लोग शामिल हो पाएंगे। वहीं सरकार की ओर से ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है।

नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) ने बिहार में कोरोना (Corona in Bihar) पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) जारी रखने का निर्णय लिया था। इसलिए बिहार में आज से नई शर्तों के साथ लॉकडाउन-2 लागू (Lockdown-2 implemented in Bihar) हो गया है। राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन-2 जारी रहेगा। लॉकडाउन-2 के दौरान स्कूल-कॉलेज बंद रहने, बेवजह पैदल निकलने पर भी रोक समेत पूर्व लॉकडाउन की अन्य पाबंदियां यथावत लागू रहेंगी। लेकिन लॉकडाउन-2 के दौरान दुकानों के खोलने के समय में कुछ परिवर्तन किया गया है। खेती व रोजगार से संबंधित दुकानों को हफ्ते में दो दिनों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। याद रहे बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना संक्रमण की दर कमी आई (Corona infection rate decreased) है। दो मई को बिहार में कोरोना संक्रमण दर (Corona infection rate in Bihar) 15.7 प्रतिशत था, जो 11 मई को घटकर 8.9 प्रतिशत पर आया था।

शादी में ये पाबंदियां रहेंगे जारी

लॉकडाउन-2 के दौरान शादी समारोह में केवल 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लेकिन शादी में डीजे और बारात जुलूस निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। शादी की सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 3 दिन पहले देनी होगी। पूर्व में बिहार में विवाह समारोह में 50 लोगों तक के शामिल होने की इजाजत थी। लॉकडाउन-2 में भी अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों के शामिल होने की सीमा को यथावत रखा गया है।

लॉकडाउन-2 के दौरान इन पर रहेगी पाबंदियां

जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे।

दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

सार्वजनिक जगहों एवं मार्गों पर गैर जरूरी आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह बंद रहेगा।

रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन होम डिलेवरी जारी रहेगी, जो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हो सकेगी।

जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

शहरों, गांवों की दुकानें के लिए अलग-अलग आदेश जारी

गृह विभाग की ओर से जारी नए आदेश में जरूरी खाद्य सामग्रियों की दुकानों को खोलने के समय में बदलाव हुआ है। पूर्व आदेश में राज्य भर में खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस, दूध, मछली, पीडीएस की दुकानों को सुबह सात से 11 बजे तक खोलने की इजाजत थी। अब शहर व गांव के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। शहरों में दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं, गांवों में दुकानों को खुलने का समय सुबह 8 से 12 बजे तक रहेगा। फल एवं सब्जी की दुकानों को लेकर डीएम सुनिश्चित करेंगे कि एक ही स्थान पर अधिक दुकानें ना रहें व भीड़ नहीं हो। इसलिए ठेला पर घूम-घूम कर फल-सब्जी की बिक्री की जा सकेगी।

सोमवार व गुरुवार को खुलेंगी ये दुकानें

बिहार सरकार ने निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा खाद व बीज की दुकानों को भी सप्ताह में दो दिन खोलने की इजाजत दी है। सोमवार और गुरुवार को ये दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक खुल सकेंगी। यह समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए समान रहेगा।

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