बिहार में पराली जलाने वाले किसानों पर पुलिस करेगी कार्रवाई, जानें नीतीश सरकार ने क्या दिया आदेश

बिहार में पराली जलाने वाले किसानों पर पुलिस करेगी कार्रवाई, जानें नीतीश सरकार ने क्या दिया आदेश
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बैठक में फैसला लेते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों के खिलाफ सीआरपीसी की संबंधित धारा 133 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

बिहार (Bihar) की नीतीश सरकार (Nitish Govt) ने वायु प्रदूषण (Air Pollution) पर सख्त कार्रवाई करते हुए पराली (Parali) जलाने वाले किसानों (Farmers) के खिलाफ एफआईआर (Police FIR) के आदेश जारी किए हैं। कार्रवाई के लिए राज्य के कई जिलों में विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश सरकार ने अंतर-विभागीय समूह की बैठक में फैसला लेते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों के खिलाफ सीआरपीसी की संबंधित धारा 133 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। यदि पराली जलाने की घटना सही पाई जाती है, तो किसान पर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर आईपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद प्रभारी सचिव की ओर से एक आदेश भी जारी किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि पंचायतों को दो गुटों में बांटकर फसल जलाने से जुड़ी घटनाओं की समीक्षा होगी। पहले समूह में ऐसी पंचायतें रखी जाएंगी, जहां से फसल अवशेष जलाने की घटनाएं अधिक होती रही हैं। दूसरे समूह में ऐसी पंचायतें रखी जाएंगी, जहां फसल जलने की घटनाएं पहले ही कम हो चुकी हैं या नहीं हो रही हैं। जिन पंचायतों में ज्यादा पराली की घटनाएं आएंगी, वहां मामला दर्ज किया जाएगा।

बिहार के पटना और मगध संभाग में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा जैसे जिलों से सुनने को मिल रहे हैं। 83 प्रतिशत पराली जलाने के मामले यहीं से हैं। बिहार ही नहीं, पंजाब में भी सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं।

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