ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई: डीजीपी

ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई: डीजीपी
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बिहार पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की ओर से राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

बिहार पुलिस (Bihar Police) की छवि को डीजीपी एसके सिंघल (DGP SK Singhal) द्वारा लगातार बेहतर बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए अब बिहार में अब ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध (ban on mobile phone use) लगा दिया गया है। इस को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने नोटिस जारी कर सभी पुलिस अधिकारियों (police officers) को निर्देश भी दे दिए हैं। डीजीपी की तरफ से जारी नोटिस में ड्यूटी के दौरान मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक (Prohibition on the use of electronic devices) लगाए जाने की बात कही गई है।

इस पर बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) का मानना है कि पुलिस की ड्यूटी ऐसा कार्य है जिसमें एक पुलिस कर्मी (police personnel) को हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। एक पुलिसकर्मी जब वीआईपी की सुरक्षा, यातायात सुरक्षा और व्यवस्था के दौरान चौराहे पर तैनात होता है या फिर जब वह अन्य स्थान पर जांच करता है तो वह गैर जरूरी मोबाइल फोन के इस्तेमाल (mobile phone usage) की वजह से अपने कर्तव्य से भटक जाता है।

विशेष स्थितियों में मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे पुलिस कर्मी

डीजीपी ने कहा कि ऐसे काफी केस सामने आए हैं, जिसमें ड्यूटी पर तैनान पुलिसकर्मी मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर अपना निजी मनोरंजन करते हैं। इस कारण पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के मुख्य कार्य से भी भटक जाते हैं। साथ ही डीजीपी ने कहा कि इससे पुलिस की कार्य क्षमता में भी गिरवाट आती है। साथ ही डीजीपी ने कहा कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति या स्थिति सामने ना आ जाए तब तक पुलिसकर्मी द्वारा ड्यूटी के वक्त मोबाइल या फिर दूसरे इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।

निर्देश का उल्लंघन करने पर लिया जाएगा सख्त एक्शन

डीजीपी एसके सिंघल का मानना है इससे पूरे राज्य व देशभर में पुलिस विभाग की छवि (police department image) धूमिल होती है। इस नए आदेश को लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और पुलिस के अन्य बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी करके निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने कहा यदि कोई पुलिस कर्मियों द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो वे अनुशासनहीनता की श्रेणी में गिने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिलों के अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिया है।

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