पटना हाईकोर्ट ने पेड़ों के काटे जाने पर लगाई रोक, केंद्र सरकार से सोमवार तक मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

बिहार (Bihar) में पूर्णिया (purnia) से कटिहार (katihar) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 131ए के निर्माण की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं पेड़ के काटने पर पटना हाईकोर्ट (patna high court) ने रोक लगा दी है, साथ ही मामले पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जानकारी के ऐ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एएम बदर की खंडपीठ ने कानून के छात्र शाश्वत की ओर से दायर की गई लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया।
पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सोमवार तक मामले पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अपनी याचिका में पूर्व छात्र शाश्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में साफ कहा गया है स्पष्ट कहा कि सड़क निर्माण की वजह से कम से कम पेड़ों को काटा जाए। ये भी है कि जहां अधिक पेड़ हों, उस जगह फ्लाई ओवर बनाया जाए, पर फ्लाई ओवर निर्माण के स्थान पर पेड़ को काटा जा रहा है।
याचिकाकर्ता और छात्र शाश्वत का कहना था कि पेड़ काटने के बजाय पेड़ को उखाड़ कर अन्य स्थान पर लगा दिया जाए। पेड़ उखाड़ कर अन्य स्थान पर लगाने की सफलता रेट 80 प्रतिशत है। कोर्ट ने फिलहाल पेड़ काटने पर रोक लगाते हुए कमेटी बनाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि राज्य में राजमार्ग के निर्माण कार्यों पर कोर्ट की निगाह है।
अधिकतर पेड़ मनिहारी के निकट काटे जा रहे
राष्ट्रीय राजमार्ग 131ए के निर्माण में करीब दो हजार पेड़ काटे जाने हैं। इसमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 100 वर्ष से भी पुराने हैं। ये सांस्कृतिक धरोहर के समान हैं। जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस सड़क निर्माण में अधिकतर पेड़ मनिहारी के आसपास है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS