हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन में आई पुलिस, अब तमाम सार्वजनिक स्थलों पर तैनाती होंगी महिला पुलिसकर्मी

बिहार (Bihar) में महिलाओं की सुरक्षा (safety of women) के लिए तमाम सार्वजनिक स्थलों पर पुलिसकर्मियों (Police) के साथ ही महिला पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश (Patna High Court Order) दिया गया था। इसी आदेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय से भागलपुर (Bhagalpur) समेत तमाम जिलों के लिए लेटर लिखा गया है।
पुलिस मुख्यालय ने पत्र में सभी जिलों के एसपी (SP) को लिखा है कि वो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष उपाय करें। बताया गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएं।
इस पत्र में पुलिस मुख्यालय से डीआईजी (कार्मिक) द्वारा कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर बाजार, महिला कॉलेज, बालिका विद्यालय, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक वाहन, सिनेमाघर, धार्मिक स्थलों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए।
पत्र में ये भी कहा है कि महिला क्राइम के दृष्टिकोण से सुभेद्य स्थलों पर संबंधित थानों और अन्य पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर व बेसिक फोन नंबर पम्फलेट, होर्डिंग्स व बुकलेट के जरिए प्रचारित, प्रसारित व बाटें।
ऐसे करें जागरूक
तमाम जिलों के एसपी को निर्देश मिला है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जरिए से जागरूकता फैलाएं। इसके लिए एसपी अपने अधीनस्थ एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्षों को निर्देशित करें। इसके लिए पुलिस पदाधिकारी कार्यशाला भी आयोजित कर सकते हैं। महिलाओं समेत छात्राओं को बताना होगा कि दिक्कत होने पर मदद के लिए उन्हें उस वक्त क्या करना होगा व किसे कॉल की जाए।
भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पुलिस मुख्यालय से आए निर्देश का पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में रेंज के तीनों जिलों के एसपी को निर्देशित कर दिया जाएगा।
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