पप्पू यादव को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अब पत्नी रंजित रंजन पटना पहुंचकर करेंगे ये काम

जाप प्रमुख एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव (Former MP Pappu Yadav) को एक 32 साल पुराने मामले में बिहार पुलिस (Bihar Police) द्वारा गिरफ्तार गया। फिलहाल पप्पू यादव के लिए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से भी राहत भरी खबर नहीं आई है। जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन (Pappu Yadav aka Rajesh Ranjan) की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने के अनुरोध को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष पप्पू यादव के मामले पर शीघ्र सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया था।
बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले संबंधित अपहरण (kidnapping) के एक 32 वर्ष पुराने मामले में मिली पप्पू यादव की बेल को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया था। साथ ही पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था।
जमानत को खारिज करने वाले आदेश को पप्पू यादव ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जाप प्रमुख के वकील ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए फिर से अनुरोध किया था। इस अनुरोध को पटना हाईकोर्ट ने फिर से खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दी। याद रहे पप्पू यादव गिरफ्तारी के बाद बिहार के सुपौल जिला स्थित वीरपुर जेल में बंद हैं।
पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में लगातार राजनीति हो रही है। कोरोना वायरस के दौर में लोगों की सेवा करने के दौरान 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। जिसके बाद अब उनकी पत्नी रंजीत रंजन सरकार को चुनौती देने के लिए पटना आ रही हैं। गुरुवार को रंजीत पटना आएंगी और पप्पू यादव की तरह ही लोगों के बीच जाएंगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रंजीत रंजन (Ranjeet Ranjan) ने कहा कि वो पटना पहुंच रही हैं व जहां से पप्पू यादव जी की सेवा रुकी थी, वहीं से फिर से वो उस सेवा को शुरू करेंगी। रंजीत रंजन का कहना है कि जो भी दुख में होगा, जिसे भी कोरोना संकट काल (Corona Crisis) में मदद की जरूरत होगी वो और पप्पू यादव जी के समर्थक उनको पूरी मदद करेंगे। यदि सरकार को लगता है कि ये गलत है तो जो भी कदम उठाना है उठाए, पर मुझे कोई डर नहीं है। इस समय पप्पू यादव जी जैसी सेवा की जरूरत बिहार की जनता को है।
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