कोरोना पर बिहार सरकार को फिर लगी फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- नहीं संभल रहा तो सेना को सौंप दें जिम्मेदारी

कोरोना पर बिहार सरकार को फिर लगी फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- नहीं संभल रहा तो सेना को सौंप दें जिम्मेदारी
X
कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोरोना मामलों पर सुनवाई करते वक्त हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना से निपटने में फेल होने पर नाराजगी भी जाहिर की।

बिहार (Bihar) में कोरोना कहर (Corona Havoc) के बीच बिहार सरकार (Government of Bihar) को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक बार फिर से फटकार लगाई। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना (Corona) से जुड़े मामले की सुनवाई करते वक्त राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण (Corona infection) से निपटने में असफल होने पर नाराजगी जाहिर की। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कहा कि बार-बार आदेश के बाद भी कोरोना से बिगड़ रही स्थिति में कोई सुधार नहीं होना शर्म की बात है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने काफी तल्‍ख टिप्‍पणी करते हुए कहा कि इन हालातों के व्याप्त होने पर राज्‍य में कोविड प्रबंधन की जिम्‍मेदारी सेना को सौंप देनी चाहिए। इस टिप्‍पणी के साथ ही पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना मामलों पर अगली सुनवाई छह मई तक के लिए स्‍थगित कर दी। अदालत में कोरोना मामलों पर अब सुनवाई छह मई को होगी। वहीं पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को दो दिन के अंदर कोरोना से संबंधित एक विस्‍तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट को राज्य में लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी भी दी। कोरोना मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को बिहार सरकार की तरफ से बताया गया कि पूरे बिहार में 5 मई से लेकर 15 मई तक (10 दिनों) लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है।

कोर्ट ने कोरोना को काबू करने की स्थितियों पर नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि हमारी नजर में आप लोग असफल हो रहे हैं तो क्‍यों नहीं सेना को बिहार में कोरोना प्रबंधन का जिम्मा सौंप दिया जाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के दौरान ये सवाल उठाया गया था, जिस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा कि आप किस आधार पर कोविड मैनेजमेंट की जिम्मा सेना को देने की बात कर रहे हैं? यदि यहां जमीनी हकीकत सही है तो क्या आपके नहीं लगने से आप ये जिम्मेदारी सेना को सौंप सकते हैं?

आखिर में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अभी इस विषय को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहले आप अपनी सारा विवरण सौंप दें। उसके बाद इस मसले पर विचार किया जायेगा। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया कि अभी उन्हें डिटेल फाइल करने के लिए कहा गया है। इसके लिए उनके पास बुधवार तक के लिए समय है। छह मई को इस मसले पर आगे की कार्यवाही होगी।

Tags

Next Story