बिहार की जेलों में करीब 2 वर्ष बाद मुलाकाती व्यवस्था होगी बहाल, जानें कब मिलेगी अनुमति

कोरोना मामलों में आई कमी (decrease in corona cases) के बाद बिहार के जेलों (Bihar jails) में कैदियों व उनके परिजनों की आमने-सामने की मुलाकात (Meeting) फिर से शुरू होने जा रही है। कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने मुलाकात की व्यवस्था बहाल करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थितियां सही रहीं तो इसी महीने से यह व्यवस्था फिर बहाल हो जाएगी।
आईजी, कारा एवं सुधार सेवाएं मिथिलेश मिश्र की ओर से कैदियों से जेल में मुलाकात की व्यवस्था एक बार फिर से प्ररारंभ करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। आशा जताई जा रही है कि दुर्गापूजा के बाद जेलों में कैदियों व उनके परिजनों के बीच आमने-सामने मिल सकेंगे। जेल मैनुअल के मुताबिक ये मुलाकात होगी। लेकिन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मुलाकात की व्यवस्था में चेंज किया जाएगा। मुलाकात के लिए जो नई व्यवस्था की जाएगी, उसमें कैदी से मुलाकात करने वाले को पूर्व से वक्त लेना होगा। ई-मुलाकात पोर्टल पर इसके लिए मुलाकाती को आवेदन देना होगा। फिर जेल प्रशासन मुलाकात के लिए दिन और वक्त निर्धारित करेगा। उसी दिन और निर्धारित वक्त संबंधित शख्स को कैदी से मुलाकात की अनुमति दी जाएगी।
13 मार्च 2020 से बंद है जेलों में मुलाकात
आपको बता दें कोरोना संक्रमण की पहली लहर के शुरू होने के बाद ही प्रदेश की जेलों में कैदियों से आमने-सामने की मुलाकात बंद है। बिहार की जेलों में 13 मार्च 2020 से यह रोक लगाई गई थी। फिर जेल प्रशासन द्वारा टेलिफोन से बातचीत करने व ई-मुलाकात की व्यवस्था बनाई गई।
कोरोना को लेकर इन नियमों का करना होगा पालन
मुलाकात की व्यवस्था के बहाल होने पर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जारी किए गए नियमों का पूरी सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। मुलाकाती के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बगैर मास्क मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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