लालू यादव को किस उच्च अधिकारी की सलाह पर बंगले में शिफ्ट किया गया!

लालू यादव को किस उच्च अधिकारी की सलाह पर बंगले में शिफ्ट किया गया!
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झारखंड के रांची हाईकोर्ट में बिहार पूर्व सीएम लालू यादव से संबंधित जेल मैन्युअल मामले को लेकर सुनावाई हुई। जहां अदालत ने अपर महाधिवक्ता से पूछा कि लालू को रिम्स निदेशक के बंगले में किस अधिकारी की सलाह पर शिफ्ट किया गया।

चारा घोटाले में सजायाफ्ता एवं बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से संबंधित एक मामले में झारखंड के रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित सरकार की ओर से दाखिल जवाब का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने अपर महाधिवक्ता से भी मामले के संबंध में कई सवाल पूछे। जिनका अपर महाधिवक्ता स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इस पर अदालत ने अपर महाधिवक्ता से मामले के संबंध में वरिष्ट अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद सवालों के जवाब देने के लिये कहा है। वहीं हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी तय कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले को लेकर जेल मैन्युअल, कैदियों को लेकर एसओपी व प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि राजद प्रमुख लालू यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने की क्या प्रकिया अपनायी गई। साथ ही पूछा कि किस वरिष्ठ अधिकारी की सलाह पर ऐसा किया गया।

आपको बता दें, लालू यादव से जुड़ा यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मामले में पिछले सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को कैदियों से मिलने व उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए एसओपी को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने यह सवाल भी किया कि लालू प्रसाद यादव को किस अधिकारी के आदेश पर रिम्स निदेशक बंगले में शिफ्ट किया गया व साथ ही किस अधिकारी के निर्देश पर बंगले से एक बार फिर पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया।

हाईकोर्ट ने यह भी समझना चाह रहा है कि लालू यादव को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। वहीं अदालत ने पूछा कि इसके अतिरिक्त यदि लालू यादव से बिना अनुमति कोई मिलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अदालत के आदेश के बाद जेल आईजी व जेल अधीक्षक समेत रांची रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू को लेकर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई।

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