लालू यादव से संबंधित जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सरकार को कल अदालत में पेश करनी होगी रिपोर्ट

बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद प्रमुख लालू यादव के खिलाफ कल (8 जनवरी को) रांची हाईकोर्ट में जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई होगी। याद रहे, रांची उच्च न्यायालय ने इस ममाले को लेकर पूर्व में लालू यादव को रांची रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगले व उसके बाद अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट किये जाने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही अदालत ने यह सवाल किया था कि लालू यादव के साथ रांची रिम्स में लालू यादव को इधर से उधर शिफ्ट करने को लेकर निर्देश किस अधिकारी की ओर से जारी किये गये थे।
हाईकोर्ट में इस सवाल के जवाब में जेल अधीक्षक ने बताया कि रिम्म में लालू यादव को इधर से उधर शिफ्ट करने का निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया था। इसके अलावा इस मामले पर उनकी ओर कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया। अदालत में जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में कई अन्य सवाल भी किये गए थे। इन सवाल का सरकारी अधिवक्ता उचित उत्तर नहीं दे पाये थे। अदालत ने रिम्स अस्पताल में लालू यादव को सेवादार मिलने पर अदालत ने पूछा था कि जेल में सेवादार देने का प्रावधान है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या किसी कैदी का जेल के बाहर किसी अस्पताल में उपचार चल रहा हो तो उसे सेवादार दिया जा सकता है? कैदी के लिये सेवादार तैनात किये जाने की क्या प्रक्रिया क्या है? इस मामले स संबंधित सवाल का भी उत्तर सरकार के पास नहीं था।
हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने इन सवालों का संतोषजनक उत्तर देने के लिए और समय मांगा था। जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुये 8 जनवरी सुनवाई के लिये स्थगित कर दी थी। साथ ही कहा था कि राज्य सरकार अगली तारीख पर अदालत में पूरी तैयारी के साथ पेश हो। पूर्व सुनवाई में जेल अधीक्षक ने बताया था कि जेल के बाहर कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।
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