RERA Action : अग्रणी होम्स के एमडी, सभी निदेशकों की संपत्ति व बैंक खाते सीज, कोरोना अस्पताल भी कराया बंद

RERA Action: रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Real estate regulatory authority) 'रेरा' ने बिहार में रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी (Real estate sector company) अग्रणी होम्स (Agrani Homes) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। जिससे बाद से ही रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी अग्रणी होम्स पर शिकंजा कड़ा होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 'रेरा' ने अग्रणी होम्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) 'एमडी' समेत सभी वर्तमान निदेशकों व पूर्व निदेशकों की चल-अचल संपत्ति सीज (Property seas) करने के साथ ही उनके सभी बैंक खातों को सीज करने का आदेश दिया है। साथ ही रेरा ने पटना (Patna) की पाटलिपुत्र कॉलोनी (Pataliputra Colony) के एक रिहायशी भवन में चल रहे रूबन के कोरोना हॉस्पिटल (Corona Hospital) को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। जो अगले आदेशों के आने तक जारी रहेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह की बेंच ने बीती 10 फरवरी को सुमन कुमार व अन्य बनाम अग्रणी होम्स कंपनी से जुड़े केस में सुनवाई के दौरान यह अंतिम आदेश जारी किया था। दर्ज मामले के अनुसार कंपनी के खिलाफ ग्राहकों से पैसा वसूलने के बाद भी मकान या फ्लैट नहीं देने का आरोप है।
सुनवाई के दौरान रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अग्रणी होम्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार को निर्देश दिए थे कि पटना स्थित पाटलिपुत्र कॉलोनी में जो संपत्ति उन्होंने रूबन हॉस्पीटल्स को बेची है। उसमें से बकाया दो करोड़ पांच लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तत्काल अथॉरिटी में जमा कराएं। जिससे पीड़ित उपभोक्ताओं को उनके रुपये वापस लौटाएं जा सकें। रेरा बेंच ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की कि निर्देश के बावजूद एमडी आलोक कुमार ने 4 करोड़ 5 लाख में से दो करोड़ ही अथॉरिटी में जमा कराए।
रेरा ने अग्रणी होम्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) आलोक कुमार, उनकी पत्नी विजयराज लक्ष्मी व बेटे के साथ ही निदेशक पदुम सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की चल-अचल संपत्ति को सीज कर दिया है। इसके अलावा रेरा ने इन सभी के बैँक खातों को भी सीज कर दिया है। दूसरी ओर रेरा ने अग्रणी होम्स कंपनी के पूर्व निदेशकों अलका सिंह, राना रनवीर सिंह, शिखा सिंह, केशव शंकर समेत उनके बच्चों और पत्नियों की भी चल-अचल संपत्ति व सभी बैंक खातों को अगले आदेशों तक सीज करने का निर्देश जारी किया है।
रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पटना स्थित पाटलिपुत्र कॉलोनी में संचालित रूबन अस्पताल के खिलाफ भी आदेश दिए हैं। जिनमें कहा कि अग्रणी होम्स से खरीदी गई रिहायशी संपत्ति में रेरा के अगले आदेशों या फिर सक्षम प्राधिकार से रिहायशी भवन में व्यवसायिक गतिविधि के संचालन की अनुमति लेने तक इस जगह पर चल रहे कोविड अस्पताल को बंद करें।
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