नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक को उम्र कैद, इस देश में वारदात को दिया था अंजाम

बिहार (Bihar) की राजधानी पटना में साल 2015 में एक कोचिंग संचालक (Coaching director) ने नाबालिग छात्रा से जबरन रेप (Rape) की वारदात को अंजाम दिया था। अब पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। आपको बात दें कि मामला राजीवनगर इलाके से जुड़ा है। नाबालिग छात्रा (Minor Student) विकास विहार कॉलोनी में स्थित ऋषि सिन्हा नामक कोचिंग संचालक के यहां कंप्यूटर क्लास करने जाती थी। नाबालिग छात्रा के परिजनों को इस बात की भनक जब मिली जब ऋषि सिन्हा छात्राओं के साथ छेड़खानी का प्रयास कर रहा था। तब परिजनों ने आरोपी के कोचिंग सेंटर से नाबालिग छात्रा का कोचिंग छुड़वा दिया था।
इसके बाद नाबालिग छात्रा दूसरे कोचिंग में जाने लगी। लेकिन 2015 में 7 नवंबर की शाम ऋषि सिन्हा एक बोलेरो में आया और छात्रा को अकेला पाकर घर छोड़ने के नाम से गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में दो और लोग पहले से बैठे हुए थे। छात्रा (Student) को कोचिंग संचालक ने आगे की सीट पर बैठा लिया लेकिन घर ले जाने की बजाय वह नाबालिग को मुजफ्फरपुर ले गया। मुजफ्फरपुर में छात्रा से रेप की घटना को अंजाम देने के बाद कोचिंग संचालक उसे लेकर नेपाल चला गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग संचालक ने छात्रा का एक फर्जी आई कार्ड भी बनवा लिया। फिर महीने भर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता रहा। पुलिस ने जनवरी 2016 में ऋषि सिन्हा (Rishi Sinha) को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया। कोर्ट ने सिन्हा को आईपीसी की धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है जिसमें किडनैपिंग (Kidnapping) के लिए धारा 363 के तहत 7 वर्ष कैद और 10 हजार जुर्माना ,नाबालिग के साथ दुराचार के लिए सेक्शन 366 के तहत 10 वर्ष कैद और 10 हजार जुर्माना और गर्भवती करने के उद्देश्य से दुष्कर्म के आरोप में सेक्शन 376 के तहत उम्र कैद और 1लाख 20 हज़ार का जुर्माना भरने की सजा दी है।
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