सावधान: पान, गुटखा खाया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार (Bihar) में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस (Corona virus) के बीच परिवहन विभाग (transport Department) ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार यदि आपने यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) में गुटखा, पान और तंबाकू (Gutkha, betel and tobacco) खाया तो इसपर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक, ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से बचना होगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन सभी चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए केवल जुर्माना ही नहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस आदेश के संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
परिवहन विभाग ने यह कदम कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बस में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बिठाने का आदेश है। बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनेटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इस नजर रखने के लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।
परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की ओर से सभी जिलाधिकारियों (DM) और एसपी (SP) को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जो वाहन चालक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। संजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में कई एहतियात बरतने की जरूरत है व वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं। इस स्थितियों में यदि वाहनों में सख्ती नहीं बरती जाएगी। साथ ही लोग पान-गुटखा, खैनी खाकर इधर-उधर थूकेंगे। यदि उसमें कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो कोरोना वायरस और बढ़ सकता है। इसीलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
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