शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, जानें दिव्यांग उम्मीदवार किस तारीख से कब तक कर सकेंगे आवेदन ?

बिहार (Bihar) में सवा लाख शिक्षकों की बहाली (teachers appointment) का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग (education Department) की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना में दिव्यांग उम्मीदवारों (handicapped candidates) के लिए 4 प्रतिशत सीट रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन को लेकर तारीख का ऐलान (Announcement of date regarding application) भी कर दिया गया है।
शिक्षक नियोजन के संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिव्यांग उम्मीदवारों के संबंध में नियोजन इकाई वार, विषय वार रिक्ति की सूचना एनआईसी की वेबसाइट पर 9 जून तक प्रकाशित करेंगे। आवेदन पत्र समर्पित करने की अवधि 11 जून से 25 जून तक रखी गई है। इस अवधि तक उम्मीदवार आवेदन पत्र नियोजन इकाई के पास तय तिथि तक हाथों-हाथ या डाक से जमा कर सकते हैं।
आदेश में बताया गया है कि पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था प्रखंड संसाधन केंद्र पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीडीओ द्वारा तय की जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद पंचायत वार आवेदन पत्रों का समीक्षा कर बीडीओ द्वारा उसे संबंधित पंचायतों को मुहैया कराया जाएगा। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे। नगर निकाय को लेकर संबंधित इकाई के सदस्य सचिव के कार्यालय में आवेदन जमा होगा।
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 3 जून 2021 को दिव्यांगजन मामले को निष्पादित करते हुए नियोजन को कार्यवाही पूर्ण करने का आदेश दिया था। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के तहत दिव्यांगजन उम्मीदवारों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिन का वक्त अलग से दिए जाने के बाद सहमति दी गई थी।
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