आंध्रप्रदेश में मिला 15 गुना ज्यादा खतरनाक नया वेरिएंट, छत्तीसगढ़ में बढ़ी चिंता

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। खास बात ये है कि इस बार लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। रायपुर-दुर्ग ऐसे जिले हैं, जहां प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए इन जिलों को अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं। दूसरी ओर बस्तर में आंध्रप्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में कोरोना का खतरनाक वेरियंट मिला है। वहां की सीमाओं को सील कर लॉकडाउन सख्त किया जा रहा है।
राजधानी रायपुर व पड़ोसी जिले दुर्ग में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई है। खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर आने के समय सबसे पहले दुर्ग व रायपुर जिले में ही लॉकडाउन लगाया गया था। वजह ये भी मानी जाती है कि इन दोनों जिलों में पड़ोसी प्रदेश महाराष्ट्र से रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही है। ये लोग महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से यहां आते रहे। इनकी वजह से बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद आदि जिले भी प्रभावित हुए, लेकिन पिछले करीब 10 दिनों से रायपुर-दुर्ग में संक्रमितों को संख्या में लगातार कमी आ रही है।
छूट दो श्रेणी में होगी लागू
राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही कुछ रियायतें भी दी हैं। ये छूट दो श्रेणी के आधार पर दी जा रही है। पहली श्रेणी, जिसमें संक्रमितों की संख्या कम हुई है। इसमें रायपुर-दुर्ग जिले शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में शेष छत्तीसगढ़ के बाकी जिले हैं। रायपुर-दुर्ग में दोनों श्रेणी की छूट शामिल है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।
बस्तर में ज्यादा सख्ती इसलिए
राज्य सरकार ने बस्तर में ज्यादा सख्ती के निर्देश दिए हैं। वजह ये है कि बस्तर की सीमा से लगे पड़ोसी प्रदेश आंध्रा में कोरोना का जो खतरनाक वेरियंट पाया गया है, उसका प्रभाव बस्तर में भी देखा जा रहा है। आशंका ये है कि ये वेरियंट बस्तर में प्रभावी होकर अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस संक्रमण को रोकने के लिए बस्तर की सीमाओं को सील किया जा रहा है। वहां सख्त लॉकडाउन रहेगा।
रायपुर-दुर्ग के लिए ये विशेष छूट
सरकार के आदेश के मुताबिक अन्य जिलों के अतिरिक्त रायपुर-दुर्ग में जो विशेष छूट दी जा रही है, उसमें स्टेशनरी, बाइक रिपेयरिंग, होटल से होम डिलीवरी, प्राईवेट निर्माण सेक्टर, लांड्री सर्विस खुलेगी। इसके अलावा अन्य जिलों में दी जा रही छूट रायपुर-दुर्ग में भी लागू होगी।
प्रदेश के 26 जिलों में मिली ये छूट
शेष प्रदेश में कृषि क्षेत्र की दुकानें, रिपेयरिंग, किराना दुकान, डेलीनीड्स की होम डिलीवरी (केवल मोहल्ले में) कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और इनसे जुड़ी दुकानें खुलेंगी। पेट्रोल पंप सबके लिए, पोल्ट्री, मटन, आटा चक्की खुलेंगी। रजिस्ट्री ऑफिस में कर्मचारी 50 प्रतिशत की संख्या में काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी, एरिगेशन (सिंचाई) के निर्माण कार्य शाम 5 बजे तक ही हो सकेंगे। ।
यहां प्रतिबंध रहेगा लागू
जो सेक्टर प्रतिबंधित किए गए हैं, उनमें मार्केट, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, शराब दुकानें, पर्यटन क्षेत्र, सड़क किनारे दुकानें, मंडी, पार्क, जिम और किसी प्रकार की सामुदायिक भीड़ नहीं होगी।
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