कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने तैनात होंगे 2000 पुलिसकर्मी, धारा 144 के साये में मनेगी होली

रायपुर. राजधानी में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी को रोकने इस बार धारा 144 के साये में होलिका दहन होगा। यही नहीं, रात 10 बजे के बाद होलिका दहन नहीं कर सकेंगे। होली के दिन रंग-गुलाल लगाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकेंगे। होली त्योहार को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। वहीं मिठाई दुकानों पर भी कोरोना नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा और ग्राहकों की भीड़ जमा करना प्रतिबंधित होगा।
होली में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी, इसे भी नई गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। दरअसल राजधानी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी दशा में रंग-गुलाल लगाने और सामूहिक कार्यक्रम करने से खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में शासन ने पाबंदियों के बीच होली त्योहार मनाने की अनुमति देने का फैसला लिया है।
कार में दो और बाइक में सिर्फ एक
जानकारी के मुताबिक होलिका दहन से रंगपंचमी तक बाइक पर एक और कार में सिर्फ दो लोगों के बैठकर आवागमन करने की अनुमति रहेगी। इससे अधिक लोगों के घूमने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था इस तरह
होलिका दहन से रंग खेलने तक शहर की सुरक्षा में 30 राजपत्रित अधिकारी, 30 इंस्पेक्टर, 90 सब इंस्पेक्टर और जिलेभर के थानों को मिलाकर कुल 2000 पुलिस जवान मोर्चा संभालेंगे। शहर में 124 जगहों पर फिक्स पाइंट पर पुलिस बल तैनात रहेगा। 10 अतिरिक्त पुलिस टीमों, 10 बाज टीमों की भी ड्यूटी रहेगी। 55 पेट्रोलिंग, 11 पीसीआर वैन और 40 बाइक पेट्रोलिंग से चौकसी की जाएगी। वहीं करीब 300 ट्रैफिक पुलिस जवानों को भी तैनात किया जाएगा। पुलिस अफसर सुरक्षा को लेकर होमवर्क कर रहे हैं।
कंट्रोलरूम से होगी निगरानी
पुलिस अफसरों के मुताबिक उपद्रवी, असामाजिक तत्वों, बगैर नंबर की गाड़ी, बाइक पर तीन सवारी, मुखौटा लगाकर और शराब पीकर गाड़ी चलाने और हुल्लड़ करने वालों की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। लगातार चौबीस घंटे जयस्तंभ चौक स्थित कमांड कंट्रोलरूम से निगरानी की जा रही है। कमल विहार और नवा रायपुर में भी कैमरे से निगरानी की जाएगी।
होली पर ऐसी होगी पाबंदी
होलिका दहन में अधेड़ व बुजुर्गों के शामिल होने पर रोक रहेगी।
रात 10 बजे तक सभी जगहों पर होलिका दहन करना अनिवार्य होगा।
होली पर्व के दिन सामूहिक रंग-गुलाल खेलने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
भीड़ बढ़ाने कमर्शियल प्रतिष्ठानों के संचालकों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।
निज निवास अथवा कॉलोनियों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
केवल दोपहिया पर फोकस पैदल-साइकिल की अनदेखी
कोरोना फैलने का खतरा दोपहिया वाहन चालकों से ही है, निगम कर्मियों की कार्रवाई का तरीका देखते हुए कुछ ऐसा ही लगता है। चौक-चौराहों पर खड़ी महिला कर्मियों द्वारा बगैर मास्क के दोपहिया वाहन चालकों को रोककर जुर्माने की वसूली की जा रही है। जबकि उनके सामने से पैदल, साइकिल, कार तथा ऑटो में चलने वाले आराम से बगैर मास्क के निकलते देखे जा सकते हैं। गौरतबल है, राजधानी में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए बगैर मास्क चलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से लोगों को मास्क लगाने कहा गया है। बावजूद इसके जिम्मेदार खानापूर्ति करने केवल दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
बाजारों में नियमों की उड़ रही धज्जियां
शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार में शामिल मालवीय रोड तथा मौदहापारा मार्ग में लगने वाले संडे बाजार में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजार में भीड़ कंट्रोल करने किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही बाजार में खरीदी करने ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही आते-जाते दिखते हैं।
जांच केवल निकासी पाइंट पर
ज्यादातर मास्क की जांच शहर के निकासी पाइंट पर की जा रही है। इसके साथ ही शहर के अंदर दाखिल होने के बाद शास्त्री चौक, फाफाडीह चौक, जयस्तंभ के पास बगैर मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जिन स्थानों में मास्क को लेकर कार्रवाई की जा रही है, वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित भी हो रही है। कार्रवाई करने वाले बगैर मास्क लगाए किसी दोपहिया वाहन चालक को देखे जाने पर सड़क घेरकर उसे रोक रहे हैं, जिससे सड़क बाधित हो जाती है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS