Raipur Crime: गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को 15 साल की सजा

Raipur Crime: गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को 15 साल की सजा
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खमतराई थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व गांजा तस्करी (Smuggling Ganja) के आरोप में पकड़े गए चार तस्करों (Smugglers) को कोर्ट (court) ने 15-15 वर्ष कैद के साथ दो-दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट (court) में हुई। पुलिस ने दक्षिण भारत के गांजा तस्करों (Smuggling Ganja) को बंजारी मोड़ के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया ।

हरिभूमि रायपुर समाचार: खमतराई थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व गांजा तस्करी (Smuggling Ganja) के आरोप में पकड़े गए चार तस्करों (Smugglers) को कोर्ट (court) ने 15-15 वर्ष कैद के साथ दो-दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट (court) में हुई। पुलिस ने दक्षिण भारत के गांजा तस्करों (Smuggling Ganja) को बंजारी मोड़ के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। तस्कर धमतरी के रास्ते रायपुर (Raipur) होते हुए गांजा (Ganja) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) ले जा रहे थे।

लोक अभियोजक विनोद भगत के मुताबिक कोर्ट (court) ने गांजा तस्करी (Smuggling Ganja) के आरोप में आंध्रप्रदेश, गोदावरी निवासी वीवीआर श्रीनिवास राव, एन. श्रीनिवास राव, पामोसुशी विजय परमज्योति तथा तामिलनाडु, कन्याकुमारी निवासी रवि नाडार को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। चारों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बंजारी मोड़ के पास पकड़ा। वे ट्रक में गांजा (Ganja) भरकर ले जा रहे थे। पकड़े जाने पर तस्करों (Smugglers) ने पुलिस को पहले गुमराह करने की कोशिश की।

मछली सप्लाई की आड़ में कर रहे थे गांजा तस्करी

पुलिस ने ट्रक की जांच की तो पाया की कंटेनरनुमा ट्रक में तस्कर (Smugglers) थर्माकोल से बने डब्बों में मछली तथा बर्फ रख कर टेप से चिपका दिए थे। पुलिस ने ट्रक के सभी थर्माकोल के डिब्बों की जांच की तो ट्रक के बीच में रखे थर्माकोल के डिब्बों में प्लास्टक पैकेट में बंद गांजा बरमाद की। जब्त गांजा का तौल किया गया तो उसकी वजन 11 किविंटल 14 किलो होना पाया गया।

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