आमिर खान को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत, असहिष्णुता वाले बयान पर हुई सुनवाई

आमिर खान को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत, असहिष्णुता वाले बयान पर हुई सुनवाई
X
हाईकोर्ट ने बिलासपुर के याचिकाकर्ता दीपक दीवान की आमिर खान के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़िए पूरी खबर-

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म स्टार आमिर खान को उनके खिलाफ दायर की गई याचिका में राहत दी है। याचिका के अंतर्गत आमिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि 2015 में आमिर खान ने असहिष्णुता को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने असहिष्णुता के कारण देश छोड़ने की बात कही थी। इस बयान को लेकर रायपुर के दीपक दीवान ने रायपुर की निचली अदालत में परिवाद दायर किया था। निचली अदालत में परिवाद और पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को राहत देते हुए याचिकाकर्ता दीपक दीवान की याचिका को खारिज कर दिया है।

Tags

Next Story