नाबालिग से दुष्कर्म: शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से भगाया,फिर किया दुष्कर्म, अब आरोपी गिरफ्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पुलिस ने शनिवार को नाबालिगों से यौन शोषण करने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को एक साल के बाद नाबालिग को ढूंढने में सफलता मिली। परिजनों ने 16 वर्षीय नाबालिग की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद से पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लग रही थी।
इस बीच गौरेला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अमित टांडिया के साथ नाबालिग को आखिरी बार देखा गया है। फिर गौरेला पुलिस ने मध्यप्रदेश के डिंडौरी से आरोपी को गिरफ्तार किया और नाबालिग को उसके कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद पुलिस डिंडौरी से आरोपी को गौरेला लेकर आई, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ पर पता चला कि आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा दिया था और डिंडौरी ले जाकर लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था।
पुलिस एक साल से कर रही थी आरोपी की तलाश
बता दें कि ये मामला जनवरी 2022 का है। परिजनों ने 7 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को अमित टंडिया (20 वर्ष) बहला-फुसलाकर ले गया है। आरोपी गौरेला के सधवानी गांव का रहने वाला था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। इस साल 4 फरवरी को इस मामले में एसपी योगेश पटेल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दिए थे, जिसके बाद आरोपी को 11 फरवरी को डिंडौरी से गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरा मामला पेंड्रा का, आरोपी नाबालिग के साथ जंगल से गिरफ्तार
वहीं दूसरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों ने 15 साल की नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लोक सिंह को सिलपहरी के जंगल से गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को उसके कब्जे से छुड़ा लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 2 घंटे बाद ही शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लोक सिंह ओट्टी (20 वर्ष) नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद सिलपहरी के जंगल में उससे रेप किया।

फिलहाल इन दोनों मामलों में शादी का झांसा देकर नाबालिगों से यौन शोषण करने के आरोपियों पर पुलिस ने धारा 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
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