भारत के नक्शे पर जूता पहनकर चलते दिखे अक्षय कुमार : पेंड्रा के अधिवक्ता ने एसपी सहित गृह मंत्रालय को लिखा लेटर, की कार्रवाई करने की मांग

भारत के नक्शे पर जूता पहनकर चलते दिखे अक्षय कुमार : पेंड्रा के अधिवक्ता ने एसपी सहित गृह मंत्रालय को लिखा लेटर, की कार्रवाई करने की मांग
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अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार पर भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता वीरेंद्र ने जिले के एसपी सहित गृह मंत्रालय को लेटर पोस्ट कर इसकी शिकायत की है...

पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार पर भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता वीरेंद्र ने जिले के एसपी सहित गृह मंत्रालय को लेटर पोस्ट कर इसकी शिकायत की है। शिकायत में लिखा है कि फिल्म स्टार अक्षय कुमार ग्लोब पर बने भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े हैं, जो इसका अपमान है। ग्लोब पर खड़े होकर एक वीडियो पोस्ट कर भारत के नक्शे का अपमान करने और भावनाएं आहत होने की बात कही है। उन्होंने अक्षय कुमार की ओर से इस तरह से भारत माता के नक्शे पर खड़े होना भारतीय नक्शे का अपमान बताया है। अक्षय कुमार के इस कृत्य को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय होने के कारण अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने इसकी शिकायत नई दिल्ली गृह मंत्री और मुंबई गृह मंत्री से की है और पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।

भारतीय नक्शे का अपमान

अधिवक्ता ने कहा कि, 60 वर्षीय अक्षय कुमार उर्फ राजीव भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक फोटो की है। इसमें वह ग्लोबल मैप में जूता पहनकर भारत माता के नक्शे पर खड़ा हुआ है। उसका इस तरह से भारत माता के नक्शे पर खड़ा होना भारतीय नक्शे का अपमान है। जिस तरह वह भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़ा हुआ है, उससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, उसका यह कृत्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दण्डनीय है। ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

फोटो को करे डिलीट

उन्होंने लिखा कि नक्शे में खड़े हुए फोटो को डिलीट कराते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत देश के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, संविधान और भारत के मानचित्र समेत अन्य के अपमान पर रोक लगाता है। ये भारतीय संविधान की अवमानना के तहत आता है।


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