अब कोई भी कर सकेगा एंटीबॅाडी टेस्ट, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

प्रदेश में अब कोई भी निजी पैथालॉजी लैब अथवा अस्पताल एंटीबॉडी टेस्ट कर सकेगा। राज्य शासन की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इसके माध्यम से राज्य में कोरोना महामारी से निटपने के लिए नीति निर्धारण करने में अनुमति मिल पाएगी। एंटीबॉडी टेस्ट की जानकारी आईसीएमआर के साथ राज्य के आईडीएसपी को देनी अनिवार्य होगी।
प्रदेश में एंटीबॉडी टेस्ट की एक तरह से मनाही थी और प्रदेश में की अस्पताल दूसरे राज्य के लैब की मदद से इस जांच को पूरा कर रहे थे। प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर बीतने के बाद लोगों में इस संक्रमण के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉटी की जानकारी के लिए यह टेस्ट जरूरी माना गया।
संचालक स्वास्थ्य सेवा की ओर से इस बारे में आदेश नियम का निर्धारण करते हुए एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति सभी लैब और अस्पताल को दे दी है। इसके लिए नियम बनाया गया है कि एंटीबॉडी टेस्ट केवल सीरो सर्वे के लिए आईसीएमआर द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर की जाएगी।
इसके लिए आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्ट किट से ही जांच की जाएगी। इसकी सारी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में आईसीएमआर, आईडीएसपी और स्वास्थ्य संचालनालय को दी जाएगी। इस जांच से संक्रमित होने के बाद विकसित, वैक्सीनेशन और संक्रमित हुए बिना लोगों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकेगा।
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