Assistant Teacher Recruitment : काउंसिलिंग, अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों (Assistant teachers)के लगभग 6500 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लटकने के आसार नजर आने लगे हैं। इस मामले में डीएलएड ( DLED ) उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट( High Court )में की गई आपत्ति को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पद के लिए आवेदन करने वाले बीएड ( BEd )उम्मीदवारों की काउंसिलिंग ( counseling )और उनकी अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा ( Chhattisgarh School Education) (भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2019 में 4 मई 2023 को संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और बीएड या डीएलएड (B.Ed or D.El.Ed )अनिवार्य योग्यता रखी गई। इसी योग्यता के आधार पर सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पद के लिए विज्ञापन 4 मई 2023 को जारी किया गया था।
बीएड- डीएलएड में बताया अंतर
याचिका में बताया गया कि, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्ययन लिए डीएलएड कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं बीएड कोर्स में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन की ट्रेनिंग होती है। उक्त आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णीत किया है कि सहायक शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराते हैं इसके लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बनाया आधार
याचिका में तर्क दिया गया है कि सहायक शिक्षकों की पात्रता में बीएड अभ्यर्थी को शामिल करने से शिक्षा की गुणवता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने विशेष रूप से ट्रेंड नहीं है। जबकि डीएलएड प्रशिक्षित प्राथमिक के लिए विशेष प्रशिक्षित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 से भी सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से बीएड को अवैधानिक घोषित कर विलोपित करने की मांग की है। मामले में फैसला होने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ ने शासन से जवाब मांगते हुए सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 23 में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और उनके अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं।
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