Decision: रिश्वत लेते पकड़ा गया था SDM ऑफिस का बाबू...कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में डेढ़ साल पूर्व रिश्वत के मामले में जिला सत्र न्यायालय(District Sessions Court) की एक बेंच मामले की सुनवाई करते हुए साजा SDM के बाबू को 3 साल की जेल और 2000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
10 हजार रूपये रिश्वत लेते पकड़ा गया बाबू
दरअसल यह पूरा मामला डेढ़ साल पहले का है, राजकुमार रजक के पिता की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गई थी। जिसको लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा शासन से क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। पीड़ित जब SDM ऑफिस गया तो वहां पर पदस्थ बाबू हनी कश्यप(Babu Honey Kashyap) ने उससे 50 हजार रूपये रिश्वत के तौर पर मांगे। जिसको लेकर पीड़ित द्वारा एसीबी में शिकायत दर्ज करा दी गई थी। एसीबी ने जब मामले की जांच की तो बाबू को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।
कोर्ट ने किया सजा का ऐलान
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब यह पूरा मामला जिला सत्र न्यायालय के समक्ष पहुंचा। जांच में आरोपी बाबू हनी कश्यप को इस पुरे मामले में न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। जस्टिस पंकज सिन्हा की बेंच जो पुरे मामले की सुनवाई कर रही थी, उन्होंने बाबू को 3 साल जेल के साथ 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि, यह पूरा घटनाक्रम डेढ़ साल पहले का है जिसको लेकर आज कोर्ट ने आरोपी की सजा का ऐलान कर दिया है।
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