ईद मिलादुन्नबी पर प्रतिबंध बरकरार, चुनौती देने वाली याचिका खारिज

ईद मिलादुन्नबी पर प्रतिबंध बरकरार, चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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हाईकोर्ट ने ईद मिलादुन्नबी पर्व पर वक्फ बोर्ड की अनुशंसा पर शासन द्वारा किसी प्रकार के जुलूस व आयोजन में लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के बाद यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी, कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य का यह नीतिगत निर्णय है, इस पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है।

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने ईद मिलादुन्नबी पर्व पर वक्फ बोर्ड की अनुशंसा पर शासन द्वारा किसी प्रकार के जुलूस व आयोजन में लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के बाद यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी, कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य का यह नीतिगत निर्णय है, इस पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर किसी तरह के जुलूस या आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश सभी जिले के कलेक्टरों को जारी किया है। राज्य सरकार के इस आदेश के अनुसरण में जिला प्रशासन ने बिलासपुर में भी ईद मिलादुन्नबी के माैके पर किसी प्रकार के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे सैयद मकबूल अली व अन्य ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सिंगल बेंच ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद यह कहते हुए जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी,कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। साथ ही यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है अत: कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए यह निर्धारित किया,कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन के नीतिगत निर्णय पर कोई कार्रवाई करना कोर्ट के लिए उचित नहीं है।

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