तहसीलदार के ट्रांसफर पर रोक : हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब, इस दिन होगी अगली सुनवाई

कुश अग्रवाल/पलारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में कसडोल विधायक व संसदीय सचिव शकुंतला साहू के समर्थक का ट्रक पकड़ने पर जिस तहसीलदार का तबादला कर दिया गया था, उस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संबंधित से जवाब भी मांगा है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
अवैध रेत उत्खनन कर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा था
उल्लेखनीय है कि, बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसीलदार नीलमणि दुबे का प्रतिनियुक्ति पर 29 मार्च को सिंगल आदेश निकालकर तबादला कर दिया गया था। तहसीलदार नीलमणि दुबे, डिप्टी कलेक्टर अंशुल वर्मा और आरआई प्रीतम चंद्राकर की टीम ने 29 मार्च को अवैध रेत उत्खनन कर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा था। इस पर कार्रवाई करने से विधायक शकुंतला साहू नाराज हो गई थी। कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद ही राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने सिंगल आदेश निकालकर तहसीलदार नीलमणि दुबे को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया था। इसके बाद तहसीलदार नीलमणि दुबे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने तहसीलदार के स्थानांतरण पर स्टे लगा दिया है। देखिए आदेश की कॉपी-
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