CG News: भाई साब 'पीकर' बुलेट से पटाखा फोड़ते भर रहे थे फर्राटा... सामने एल्कोमीटर लिए खड़ी थी पुलिस... फिर कितने का भरना पड़ा चालान, पढ़िए

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट चालक पर बड़ा एक्शन लेते हुए 29 हजार रुपए की भारी-भरकम चालानी कार्यवाही की है। साथ ही यह लापरवाह वाहन चालकों को इसके माध्यम से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पूरा घटनाक्रम तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी चालानी कार्यवाही की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महावीर नगर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग जा रही थी। चेकिंग के दौरान अमलीडीह के अजीत महानंद नामक(Ajit Mahanand) युवक को पुलिस ने साइलेंसर की आवाज के कारण रोका। पुलिस से बातचीत के दौरान युवक और उसका साथी नशे की हालत में लगे, अल्कोमीटर से चेक करने पर शराब की पुष्टि हुई। जिसके बाद पुलिस ने युवक पर बड़ी चालानी कार्यवाही कर दी।
शराब पीकर चला रहा था गाड़ी
ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तेलीबांधा ट्रैफिक इंचार्ज प्रमोद सिंह 21 सितंबर को महावीर नगर चौक पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार में बुलेट चलाते हुए अजीत महानंद वहां पर आया, जहां पुलिस ने उसे रोक लिया। चेकिंग के दौरान उससे गाड़ी के कागजात और लाइसेंस दिखाने को कहा गया तो वह नहीं दिखा पाया। साथ ही वह नशे में भी था, जिसके बाद बिना लायसेंस के वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना और मॉडिफाई साइलेंसर जैसे कई नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 29 हजार रुपए की चालानी कार्यवाही की गयी।
एल्कोमीटर से हुई शराब पीने की पुष्टि
यातायात पुलिस ने बताया कि, जब हमनें अजीत को रोककर उसकी जांच की तो पता चला कि, उसने शराब पी रखी है, जिसकी पुष्टि एल्कोमीटर से जांच में हुई। एल्कोमीटर से मापने पर 255 mg/100 ml तक मादक द्रव्य का सेवन भी पाया गया। वाहन चला रहे युवक के पास गाड़ी के कागजात समेत किसी भी तरह के कोई दस्तावेज हमें नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने अजीत महानंद समेत बुलेट मालिक पर भी चालानी कार्यवाही की है।
गाड़ी में लगा रखा था फटाके वाला साइलेंसर
यातायात पुलिस ने चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट समेत दूसरी धाराओं के तहत 17 हजार रुपए का बड़ा जुर्माना किया है। साथ ही बुलेट गाड़ी के मालिक कुबेर महानंद पर बिना लाइसेंस होल्डर को गाड़ी देने, बगैर बीमा और मोडिफाइड साइलेंसर लगाने को लेकर 12 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। साथ ही पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि, वो यातायात नियमों का पालन करें और नशे की हालत में गाड़ी न चलायें ये जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने कहा कि, हमारा मुख्य उद्देश्य इस तरह के वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे सजग और सुरक्षित रहें।
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