बड़ी खबर : बिलासपुर में भी लॉकडाउन, जिले की सभी सीमाएं होंगी सील

बिलासपुर. कोरोना वायरस के रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर सारांश मित्र ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है. 14 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे से 21 अप्रैल की रात 12:00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. कलेक्टर ने इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है.
इस दौरान सिर्फ मेडिकल दुकान को संचालित करने की इजाजत होगी. पेट्रोल पंपों से भी शासकीय कार्यों, इमरजेंसी ड्यूटी, परीक्षार्थी, आवश्यक सेवाओं और मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर ही पेट्रोल मिलेगा.
सीमा से बाहर ऑटोमोबाइल की दुकानें, ऑटो पार्ट्स, गैरेज संचालित होगी. वही नगरी निकाय सीमा के बाहर ढाबा रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे जहाँ सिर्फ होम डिलीवरी होगा. शादी दशगात्र जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत होगी.
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