बडे़ गांजा तस्कर को बड़ी सजा: 220 किलो गांजा के साथ 2 साल पहले पकड़ा गया था; साथी जमानत मिलने के बाद से फरार

जांजगीर। राज्य में गांजा तस्करी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जांजगीर में NDPS कोर्ट ने एक गांजा तस्कर शहबाज अहमद शेख को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शहबाज और उसके साथी अजय सिंह बघेल को करीब 2 साल पहले 220 किलो गांजा की तस्करी करते पकड़ा गया था। हालांकि बाद में अजय सिंह को जमानत मिल गई थी, इसके बाद से ही वह फरार है। मामले की सुनवाई विशेष जज सुरेश जून की कोर्ट में हुई।
विशेष लोक अभियोजक शशि कला जांगड़े ने बताया कि पामगढ़ थाना पुलिस 5 जनवरी 2020 को चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शिवरीनारायण की ओर से एक सफेद रंग की स्कार्पियो आती दिखाई दी। उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक तेज गति से चलाते हुए भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी कर उन्हें रोक लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम MP निवासी शहबाज अहमद शेख और दूसरे ने अजय सिंह बघेल बताया।
गाड़ी के पीछे दबे थे पैकेट
गाड़ी से मादक पदार्थ की महक आने पर पुलिस ने चेक किया तो अंदर कई पैकेट में गांजा भरा मिला। इन पैकेटों को गाड़ी के पीछे और बीच के हिस्से में कंबल से ढंक कर छिपाया गया था। जांच के दौरान गांजा के 217 पैकेट बरामद हुए है। इसके अलावा गड़ी के तीन अलग-अलग नंबर की प्लेट भी मिला है। बरामद गांजे की कीमत करीब 13.36 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच अजय सिंह ने हाईकोर्ट से जमानत ले ली। इसके बदा से फरार है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS