CG News : नेता प्रतिपक्ष चंदेल के बेटे को बड़ी राहत : हाईकोर्ट ने आदिवासी महिला के आरोपों को गलत पाया, रेप और गर्भपात का लगाया था आरोप

संदीप करिहार/बिलासपुर- नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल (Palash Chandel) को हाईकोर्ट (Bilaspur Highcourt) से बड़ी राहत मिल गई है। एसटी एक्ट समेत कई आरोपों को हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने कहा कि, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। यह फैसला जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने सुनाया है। बीते 23 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी। उस वक्त फैसले को सुरक्षित रखा गया था।
क्या था पूरा मामला...
दरअसल, आदिवासी महिला (Adiwasi Mahila) से दुष्कर्म का मामला पलाश चन्देल पर दर्ज किया गया था। पीड़ित महिला ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ रेप और गर्भपात कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। रायपुर में अपराध दर्ज करने के बाद यह मामला जांजगीर-चांपा ट्रांसफर किया गया था। महिला के आदिवासी होने की वजह से एट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गई थी। इसी बीच केस दर्ज होते ही आरोपी पलाश फरार हो गया था। इसके बाद उसने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
आदिवासी महिला ने क्या कहा था...
रेप पीड़ित (Rape Case) ने साफ तौर पर कहा था कि, मुझे सरकार नौकरी से निकलवा देगा। 2018 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती पलाश चंदेल से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पलाश ने शादी करने का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। लगातार किए जा रहे शारीरिक शोषण की वजह से 2021 में गर्भवती हो गई थी। थोड़े वक्त बाद पलाश ने धोखे से खाने में उसे गर्भपात की गोली मिलाकर खिला दी। जिससे उसका गर्भपात हो गया था।
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