सफेद चावल के काले कारोबार का भांडा फूटा : पीडीएस के चावल की 90 बोरियों को अवैध रूप से ले जाता वाहन जब्त, मालिक और चालक पर अपराध दर्ज

उमेश यादव/कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले चावल की अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय चावल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 90 बोरी चावल जब्त किया है। फोर्टीफाइड युक्त चावल प्लास्टिक बोरी में 50 किलो भरती का पाया गया है। चावल का कुल वजन 45 क्विंटल है। पीडीएस चावल के अवैध खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर चावल मालिक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
45 क्विंटल चावल जब्त
कोरबा एसडीएम सीमा पात्रे ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे गौ माता चौक के पास आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी.जी. 4173 की जांच तहसीलदार मुकेश देवांगन और खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता की टीम ने की। वाहन में लोड चावल के संबंध में वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने चावल परिवहन के संबंध में कोई बिल बीजक व अन्य दस्तावेज नहीं दिखाया और न ही वाहन चालक के पास होना पाया गया। वाहन में लोड सभी चावल प्लास्टिक के बोरी में भरा पाया गया था। बोरी में किसी भी चावल विक्रेता का नाम भी नहीं था। चावल का परिवहन संदेहास्पद पाए जाने पर उस वाहन को अग्रिम जांच के लिए कलेक्टर परिसर में लाकर खड़ी की गई। वाहन में कुल 90 बोरी चावल भरती प्रति बोरी 50 किलो कुल वजन 45 क्विंटल होना पाया गया।
चावल के नमूने लिए गए
एसडीएम बताया कि जांच के दौरान चावल मालिक और वाहन मालिक किशन गोयल मौके पर पहुंचे। उन्होंने चावल क्रय-विक्रय का बिल प्रस्तुत किया। वाहन में लोड चावल के परीक्षण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक रविन्द्र कुमार रामटेके ने सभी बोरो से चावल के नमूने लिए। तीन नमूना 1-1 किलो चावल का तैयार कर सैंपल पर्ची हस्ताक्षरयुक्त तीनों थैलियों में डालकर सील बंद किया गया। मौके पर चावल मालिक किशन गोयल की ओर से प्रस्तुत चावल खरीदी बिल और बिक्री बिल घटना के बाद दी गई। यह बिल वाहन के साथ चावल परिवहन के दौरान वाहन में नहीं पाया गया। परिवहन किये जा रहे चावल में किसी भी चावल विक्रेता की पहचान उल्लेखित नहीं है। उन्होंने कहा कि चावल विक्रेता फर्म किशन गोयल की ओर से जारी बिल में मुबारक ट्रेड मार्क का चावल बिक्री करने का चिन्हांकित है, जबकि वाहन में परिवहन किया जा रहा चावल के प्लास्टिक बोरे में उस फर्म के नाम का कोई पहचान अंकित नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि किशन गोयल की ओर से चावल की अवैध खरीदी और बिक्री का कार्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से किया जा रहा है। चावल मालिक किशन गोयल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह चावल का व्यापारी है। उनकी ओर से वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी. जी. 4173 में 90 बोरी चावल स्वयं के वाहन में अपने गोदाम से लोड कराकर सरगबुंदिया भेजा जा रहा था और वाहन के साथ चावल परिवहन के संबंध में कोई कागजात वाहन चालक को नहीं दी गई।
फोर्टीफाइड युक्त चावल का किया जा रहा था अवैध परिवहन
एसडीएम पात्रे ने बताया कि जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार इस वाहन में परिवहन किए जा रहे चावल के सील नमूने को तहसील कार्यालय में तहसीलदार मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार लकेश्वर सिदार की उपस्थिति में तकनीकि सहायक रविन्द्र रामटेके की ओर से परीक्षण किया गया। परीक्षण रिपोर्ट अनुसार, अरवा चावल में 0.5 प्रतिशत फोर्टीफाइड चावल (एफआरके) मिक्स होना पाया गया। फोर्टीफाइड युक्त अरवा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाला चावल है। उन्होंने कहा कि जांच पंचनामा और वाहन में लोड चावल के परीक्षण रिर्पोट के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया कि वाहन में परिवहन किया जा रहा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया चावल है। किशन गोयल चावल व्यापारी की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए गए चावल की खरीदी कर अवैध बिक्री करने का कृत्य किया है। किशन गोयल की ओर से दिया गया चावल खरीदी-बिक्री बिल में एफआरके चावल का उल्लेख नहीं है, जबकि परिवहन किए जा रहे चावल में एफआरके मिला हुआ चावल है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला चावल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को दिए जाने वाले चावल अहस्तांतरणीय है। इसका विक्रय अन्य व्यक्तियों की ओर से नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप वाहन चालक से गवाहों के समक्ष वाहन में लोड चावल को जब्त कर पुलिस थाना सिटी कोतवाली की अभिरक्षा में दी गई। चावल व्यापारी 40 वर्षीय किशन गोयल, निवासी अग्रोहा मार्ग कोरबा और उनके चालक चेतन यादव की ओर से किया गया कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित छग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश - 2016) के खण्ड 5 के उपखण्ड (29) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। एसडीएम कोरबा ने बताया कि सरकारी अवैध चावल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर चावल मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
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