Breaking : केन्द्र और राज्य सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट की नोटिस, स्मार्ट सिटी मामले में मांगा जवाब

Breaking : केन्द्र और राज्य सरकार को बिलासपुर हाईकोर्ट की नोटिस, स्मार्ट सिटी मामले में मांगा जवाब
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रायपुर और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए जिन एजेंसियों का गठन किया गया है, उसकी कार्यप्रणाली पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने केंद्र, राज्य सरकार समेत 4 एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। पढ़िए पूरी खबर-

बिलासपुर। नगर निगम की शक्तियों के अधिग्रहण के मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब में मांगा है।

गौरतलब है कि बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रायपुर और बिलासपुर दोनों नगर निगम क्षेत्र में गठित स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नगर निगम की शक्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है। महापौर, एमआईसी मेंबर और सभापति आदि जो कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, के अनुमोदन के बिना कार्य कराए जा रहे हैं, जो कि नगर निगम अधिनियम 1956 का उलंघ्घन है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रायपुर और बिलासपुर के स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है।

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