बजट सत्र: विधायक धर्मजीत सिंह बोले-अचानकमार टाइगर रिजर्व के लिए प्रवेश द्वार खुड़िया की ओर से क्यों नहीं...

बजट सत्र: विधायक धर्मजीत सिंह बोले-अचानकमार टाइगर रिजर्व के लिए प्रवेश द्वार खुड़िया की ओर से क्यों नहीं...
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गेट खोलने से बिलासपुर के लोगों को जाने में आसानी होगी। वहां पर गेट खोल देने से दिक्कत क्या है? कायदा कानून की आड़ लेकर मत बचिए। पढ़िए पूरी खबर…

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधायक धर्मजीत सिंह ने सदन में अचानकमार टाइगर रिजर्व से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से पूछा सवाल क्या यह सत्य है मुंगेली जिले के अंतर्गत अचानकमार टाइगर रिजर्व अवस्थित है? टाइगर रिजर्व के लिए प्रवेश द्वार खुड़िया में खोला जाना प्रस्तावित है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया, अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर और मुंगेली जिले अंतर्गत अवस्थित है। विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है

विधयाक धर्मजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की आड़ लेकर अधिकारी टाइगर रिजर्व में दमन कर रहे हैं। गेट खोलने से बिलासपुर के लोगों को जाने में आसानी होगी। वहां पर गेट खोल देने से दिक्कत क्या है? कायदा कानून की आड़ लेकर मत बचिए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा।

विधायक बांधी ने प्रश्नकाल में पूछे विमानन से जुड़े सवाल

भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने विमानन विभाग में हुए खर्च का मामला सदन में उठाया। बांधी ने सीएम भूपेश बघेल से प्रश्नकाल में सवाल किया कि फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर तथा चार्टर्ड हेलीकॉप्टर एवं विमान सेवा हेतु कितनी राशि खर्च की गई ?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासकीय विमान पर 8 करोड़ 1 लाख 40 हजार 552 एवं शासकीय हेलीकॉप्टर पर 91 लाख 25 हजार 582 रुपए चार्टर हेलीकॉप्टर के लिए 61 करोड़ 30 लाख 41 हजार एवं विमानसेवा हेतु 19 करोड़ 57 लाख 84 हजार खर्च किया गया।

विधायक बांधी ने पूछा छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा पायलट भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को नियुक्तियों में वरीयता देने का प्रावधान है क्या ?

इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभाग द्वारा पायलट भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को नियुक्ति में वरीयता देने हेतु साक्षात्कार के लिए कुल निर्धारित 10 अंक में से छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए सेवा की समय अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के आधार पर अधिमान्य अंक निर्धारित किया गया है।

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