CG News कैबिनेट का फैसला : छत्तीसगढ़ में धान और मक्का खरीदी 1 नवंबर से, और क्या-क्या बड़े निर्णय लिए गए... पढ़िए

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समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर....

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में MSP पर धान मक्का के उपार्जन नीति का निर्धारण किया गया है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान और प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का की खरीदी की जाएगी साथ ही पत्रकारों को माता कौशल्या विहार में मकान खरीदने पर 15% छूट दी जाएगी। छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति की गई है, स्वागत विहार कॉलोनी का नियमितीकरण भी किया जाएगा। तक़रीबन 2910 हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। न्यू स्वागत बिहार का विवाद सुलझा लिया गया है इसके तहत 2910 हितग्राहियों को प्लॉट मिलेगा साथ में आ रही कानूनी अड़चनों को भी कैबिनेट ने दूर कर दिया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया है। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम लागत में की जाएगी। होलसेल कॉरिडोर में 540 रुपए वर्ग फीट में जमीन मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल द्वारा व्यापारियों को कम दर पर जमीन देने की घोषणा पर नया रायपुर में होलसेल कॉरिडोर का निर्माण प्रस्ताव पास हो गया है। इस योजना से NRDA को होने वाले 117.86 करोड़ हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार वहन करेगी।

राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलें इस प्रकार हैं

1. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

2. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया है।

3. ग्राम डूण्डा, सेजबहार एवं बोरियाकला, तहसील व जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान किया जा सके।

4. नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर एवं भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रूपए के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

5. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया है।

6. जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 3 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

7. राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल हेतु भूमि का आबंटन करने का निर्णय लिया गया है।

8. रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आबंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया है।

9. आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

10. गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

11. रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

12. दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

13. तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

14. हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

15. मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

16. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।

17. ग्राम पंचायत घुमका, जिला राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

18. ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

19. छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

20. रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्रीकोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

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