कैबिनेट का फैसला : एनआरडीए की जमीन पर काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

रायपुर। राज्य कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के अंतर्गत ग्राम राखी के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी के लिए खुली भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। लेयर-1 के 12 ग्रामों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
निर्णय के संबंध में राज्य शासन के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने संवाददाताओं को बताया कि, कैबिनेट की संक्षिप्त बैठक में पिछली कैबिनेट में अनुमोदित प्रथम अनूपूरक अनुमान में संशोधन किया है। साथ ही उपस्थापन के संबंध छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियायतें घोषित की गई हैं। राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत "विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट में छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आबंटित भूमि में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
राजस्व सेवा में पदोन्नति पर छूट
छत्तीसगढ़ राजस्व सेवा भर्ती नियम की अनुसूची- चार को शिथिल करते हुए ऑडिटर / सहायक अधीक्षक से अधीक्षक (राजस्व) के 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए केवल एक बार तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
स्क्रेपिंग पॉलिसी में मिलेगी छूट
छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019- 24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मण्डी शुल्क से छूट राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
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