कैबिनेट के फैसले : बिना उम्र सीमा के छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन, SC और OBC सलाहकार परिषद बनेंगे, बस्तर-सरगुजा में 12 हजार 489 पदों पर शिक्षक भर्ती

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निर्णयों के मुताबिक प्रदेश में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग होंगे। इसके साथ ही SC और OBC सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इन सलाहकार परिषदों के अध्यक्ष सीएम होंगे।
मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलिंपक का आयोजन किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग में 12 हजार 489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी।
अब प्रदेश में SC, ST, OBC के अलग विभाग
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए अलग-अलग विभागों के गठन होगा। इससे इन वर्गों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर ज्यादा सुव्यवस्थित तरीके से अमल हो सकेगा।
अनुसूचित क्षेत्र के कर्मियों का तबादला संभाग के बाहर नहीं
राज्य शासन की ओर से अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों सहित बिलासपुर संभाग के कोरबा व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय व संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के तबादले, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा।
किसानों को अब बिना ब्याज 3 लाख तक का लोन
कैबिनेट की बैठक में किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन और गोपालन के लिए लघु व सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन लोन बिना ब्याज के मिलेगा।
कृषि विभाग के लिए नया भवन
किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की तरह कृषि भवन बनेगा। इसके निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि तय की गई है। इसके लिए एक रुपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।
लघु विद्युत परियोजना को प्रोत्साहन
राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
नहरों की सड़कें दूसरे विभाग के मद से बनेंगी
जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।
संस्कृति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनेगी
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंट्री निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
अमृत मिशन के अगले चरण में 169 नगरीय निकाय
मिशन अमृत के अगले चरण में योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की ओर से अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
निजी जमीन पर भी सोलर पावर प्लांट लग सकेंगे। 30 साल का एग्रीमेंट। प्रति एकड़ 25 हजार रुपये किराये पर जमीन लेंगे। तीन नए मेडिकल कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होंगे। लघु जल विद्युत नीति को बढ़ाया गया। छह नई परियोजना शुरू होगी। 83 मेगावॉट उत्पादन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति के लिए लोन प्राप्त करने विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 तक बढ़ाया गया।
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