Cabinet Meeting : 2011 की सर्वे सूची में छूटे परिवारों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मिलेगा मकान

Cabinet Meeting : 2011 की सर्वे सूची में छूटे परिवारों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मिलेगा मकान
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel ) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में आवासहीनों को मकान उपलब्ध कराने के संबंध में कई निर्णय के साथ अन्य विभागों के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। पढ़िए पूरी खबर ...

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana )के तहत पक्के मकानों का इंतजार कर रहे करीब सात लाख परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh government)मकान बनाकर देगी। कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting ) में आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। योजना के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel ) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में आवासहीनों को मकान उपलब्ध कराने के संबंध में कई निर्णय के साथ अन्य विभागों के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के निर्णय के संबंध में सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने बताया कि, प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए हैं, जो आवासहीन हैं। इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

माना कैंप बनेगा नगर पालिका

माना कैंप बनेगा नगर पालिका, नगर पंचायत कोसीर, नगर पंचायत जरहागांव के गठन तथा नगर पंचायत माना- कैम्प को नगर पालिका में उन्नयन के लिए की गई घोषणा के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने करने का निर्णय लिया गया। नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर में छूट दिये जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है।

ये निर्णय भी लिए गए

गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियन्ता के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत स्काउट गाइड जिला संघ रायपुर को प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना और छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को फुंडहर की स्थापना के लिए ग्राम माठ में आवंटित शासकीय भूमि का भू-भाटक को माफ करने का निर्णय लिया गया। श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गोशाला निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति जिला राजनांदगांव के स्वामित्व की भूमि को सशर्त आबंटित किए जाने का निर्णय । प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंबिकापुर को अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन पर आवंटित नजूल भूमि की निर्धारित प्रब्याजी राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

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